नई दिल्ली. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. अमिताभ को इनकम टैक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इनकम टैक्स विभाग फिर से साल 2002-2003 के दौरान उनकी कमाई की जांच करेगा.
बता दें कि बच्चन के ऊपर 1 करोड़ 66 लाख रुपये कम टैक्स चुकाने का आरोप है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई 2012 में अमिताभ को इस मामले में राहत दे दी थी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग सुप्रीम कोर्ट गया था. कोर्ट ने विभाग को अमिताभ की साल 2002-2003 के दौरान हुई कमाई की दोबारा से जांच करने का आदेश दिया है.
अक्टुबर 2002 में अमिताभ ने इनकम टैक्स विभाग में 2001 से 2002 तक की अपनी कुल आय 14.99 करोड़ रुपये दर्ज कराई थी. उसके बाद उन्होंने इसे बदलकर 8.11 करोड़ रूपये साल 2001-2002 के लिए अपनी कुल आय दर्ज कराई. बाद में उन्होंने इसे फिर से बदल दिया और पहले दर्ज कराई गई आय को ही सही बताया.
मार्च 2005 में इनकम टैक्स विभाग ने अपनी जांच में पता लगाया कि अमिताभ की आय 56.41 करोड़ रुपये थी, जिसके बाद गलत आय बताने के लिए उनको साल 2006 में नोटिस भेजा गया था.