नई दिल्ली. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को उनके हिट एंड रन केस में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने सलमान के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि कोर्ट ने सलमान को बरी करने और हाईकोर्ट में जमानत के फैसले के खिलाफ डाली गई याचिका को खारिज की थी.
क्या कहा गया था याचिका में
याचिका में कहा गया था कि अपने पक्ष में फैसला कराने के लिए सलमान खान ने 25 करोड़ रुपये खर्च किये थे. याचिका में एक अखबार में छपी खबर के हवाले से कहा गया कि सलमान के पिता सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे को बरी करने में 25 करोड़ रुपये खर्च हुए. कोर्ट ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद और दुर्भावना पूर्ण हैं. उन्होंने वकीलों की फीस की बात की होगी.
मुंबई हाईकोर्ट ने बरी किया
इससे पहले 2002 के हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है. फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात की पुष्टि करने में नाकाम रहा कि सलमान ने शराब पी थी और हादसे के वक्त वे ही गाड़ी चला रहे थे. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर सलमान को सजा संभव नहीं है.