चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार (5 अक्टूबर) को राज्य में मतदान होगा। राज्य में दो करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। आम तौर पर लोग मतदाता पहचान पत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे की बिना मतदाता पहचान पत्र के भी आप मतदान कर सकते है।
चुनाव आयोग की ओर से कई ऐसे विकल्प सुझाए गए हैं, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है। चुनाव आयोग की ओर से 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गई। जिसके जरिए वे मतदान आसानी से कर सकते हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
हालांकि चुनाव में केवल वही मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है। अगर 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष या महिला या किसी भी श्रेणी के मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वे मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी अपना वोट डाल सकते हैं। वे चुनाव आयोग की ओर से सुझाए गए वैकल्पिक पहचान पत्र को दिखाकर अपना वोट डालकर चुनावी जंग का हिस्सा बन सकते हैं। इन दस्तावेजों से भी आप सरलता से अपने पास के पोलिंग बूथ पर मतदान कर सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
पैन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
मनरेगा जॉब कार्ड
स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज़
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