पटना: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
आपको बता दें, बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने राज्य सरकार को यह अहम निर्देश दिया है. . आपको बता दें, आज पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ औरंगाबाद के याचिकाकर्ता को राहत दी है.
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कई शिक्षकों और संगठनों के मन में कई बातें थीं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने निर्णय लिया है कि स्थानांतरण नीति स्थगित रहेगी। जब सभी योग्यता परीक्षण पूरे हो जाएंगे, तब स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। मौजूदा नीति में बदलाव हो सकता है और नियुक्तियां भी की जाएंगी. बिहार में नयी स्थानांतरण नीति लायी जायेगी.
ये भी पढ़ें: JDU विधायक का 18 साल छोटी लड़की पर आया दिल, दोनों ने रचाई शादी, पैसा बड़ा या प्यार!
सीपीआई (एम) नेता ने एक जनसभा में कहा कि वायनाड से दो लोग- राहुल और…
संध्या थिएटर घटना को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को हैदराबाद के…
अमेरिका ने सीरिया की नई विद्रोही सरकार पर बड़ी मेहरबानी दिखाई है। अमेरिका ने सीरिया…
बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत फिलहाल दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं।…
भारत ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे मैच में 211 रन से हराया। इस मैच में…
दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया…