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बिहार के शिक्षकों का दिल हुआ बाग-बाग, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

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Bihar teachers are heartbroken, High Court bans transfer-posting
  • November 19, 2024 6:07 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

पटना: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

 

आपको बता दें, बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद मामले में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने राज्य सरकार को यह अहम निर्देश दिया है. . आपको बता दें, आज पटना हाईकोर्ट ने सिर्फ औरंगाबाद के याचिकाकर्ता को राहत दी है.

 

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कई शिक्षकों और संगठनों के मन में कई बातें थीं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमने निर्णय लिया है कि स्थानांतरण नीति स्थगित रहेगी। जब सभी योग्यता परीक्षण पूरे हो जाएंगे, तब स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा। मौजूदा नीति में बदलाव हो सकता है और नियुक्तियां भी की जाएंगी. बिहार में नयी स्थानांतरण नीति लायी जायेगी.

 

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