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Bihar: अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी, ICU में किया गया शिफ्ट

गिरफ्तारी के 15 घंटे के बाद बिना शर्त जमानत मिलने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार की शाम शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अनशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। किशोर ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, है और रहेगा।

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Prashant Kishore- Ambulance
  • January 7, 2025 5:10 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 day ago

पटना। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर 2 जनवरी से आमरण अनशन कर रहे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ गई है। प्रशांत को पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया गया है।

गिरफ्तारी और जमानत

गिरफ्तारी के 15 घंटे के बाद बिना शर्त जमानत मिलने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सोमवार की शाम शेखपुरा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अनशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। किशोर ने कहा कि मेरा अनशन जारी था, है और रहेगा। मैं अनशन बिल्कुल भी वापस नहीं ले रहा हूं। आज आधी रात एक बड़ी बैठक होगी। इस मीटिंग में ही अनशन वाली जगह तय होगी।

जीतेगा तो बिहार का युवा

प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी कोशिश है कि हम ये मामला गांधी मैदान में ही निपटाएं। जब इसकी शुरूआत गांधी मैदान से हुई है तो फिर युवाओं की जिद है कि यही पर मामला खत्म हो। पीके ने कहा कि अब नीतीश कुमार की जिद का मुकाबला बिहार के युवाओं की जिद से है। मुझे पूरा विश्वास है कि जीतेगा तो बिहार के युवा ही।

सुबह 4 बजे हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि इससे पहले पटना पुलिस ने सोमवार की सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया था। किशोर 2 जनवरी की शाम से BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट से उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी गई। लेकिन पीके ने शर्तों के आधार पर जमानत लेने से इनकार कर दिया है।

सिविल कोर्ट ने रखी थी ये शर्त

जानकारी के मुताबिक अदालत ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि वो आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन पीके ने इस सशर्त जमानत का विरोध किया। उन्होंने बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट से कहा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए।

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