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बिहार: जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को मिली बिना शर्त जमानत, थोड़ी देर में जेल से होंगे रिहा

प्रशांत किशोर थोड़ी ही देर में जेल से रिहा होंगे। इसके बाद वह पटना के शेखपुरा हाउस में मीडिया से बातचीत करेंगे। बता दें कि इससे पहले पटना की सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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Prashant Kishor
  • January 6, 2025 7:50 pm Asia/KolkataIST, Updated 1 day ago

पटना। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सिविल कोर्ट ने बिना शर्त जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि प्रशांत थोड़ी ही देर में जेल से रिहा होंगे। इसके बाद वह पटना के शेखपुरा हाउस में मीडिया से बातचीत करेंगे। बता दें कि इससे पहले पटना की सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

सुबह 4 बजे हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि इससे पहले पटना पुलिस ने सोमवार की सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया था। किशोर 2 जनवरी की शाम से BPSC अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट से उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर बेल दी गई। लेकिन पीके ने शर्तों के आधार पर जमानत लेने से इनकार कर दिया है।

सिविल कोर्ट ने रखी थी ये शर्त

जानकारी के मुताबिक अदालत ने प्रशांत किशोर को सशर्त जमानत देते हुए कहा कि वो आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन पीके ने इस सशर्त जमानत का विरोध किया। उन्होंने बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट से कहा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए।

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