10 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अजमेर के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने दोषी मान आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 1लाख 60 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है।
नई दिल्ली: राजस्थान के अजमेर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 10 वर्षीय नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अजमेर के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने दोषी मान आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी को 1लाख 60 हजार रूपये के आर्थिक दंड से दंडित भी किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए हैं।
इस मामले में जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पास्को संख्या एक के न्यायाधीश ने 10 साल की नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह पूरा मामला राजस्थान के अजमेर जिले में मसूदा थाने का बताया जा रहा है। यहां परिवार ने थाने में 3 अक्टूबर 2022 को शिकायत में बताया कि दोपहर को उसकी 10 साल की नाबालिक बच्ची शौच करने के लिए जंगल में गई थी और वह वापस घर पर नहीं लौटी।
परिवार वालों ने बच्ची की काफी तलाश की परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। परिवार की रिपोर्ट पर इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पता चला के गांव के एक व्यक्ति के पास रहने आए भूपेंद्र और उसकी पत्नी मेना भी गांव से गायब हैं। इसके बाद पुलिस ने सभी की तलाश शुरू की और आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी अभी भी फरार है। पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही है। पीड़िता का बयान लिया गया तो उसने कोर्ट में बताया कि भूपेंद्र और उसकी पत्नी उसे अपने झांसे में लेकर भीम गए और अगले दिन भीम से बस के द्वारा उसे अहमदाबाद ले गया, जहां पर एक किराए के घर में उसे रखा और भूपेंद्र ने उसकी पत्नी के सामने उसके साथ तीन दिन तक दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने आगे बताया कि उसके बाद वह उसे कामलीघाट पर छोड़कर फरार हो गए। इसकी सूचना कामलीघाट पुलिस ने मसूदा थाने को दी। इसके बाद मसूदा थाना पुलिस वहां पहुंचकर बच्ची को बचाया और वापस लेकर आई। पीड़िता के 161 के बयान और मेडिकल के बाद विधि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह सामने आया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पोक्सो संख्या एक के न्यायाधीश राजीव कुमार बिजलानी ने भूपेंद्र उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथी पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत 6लाख देने के आदेश दिए।
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