लखनऊ: उत्तर प्रदेश के जालौन में डकैती स्पेशल कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दरअसल ये वारदात करीब साढ़े 10 साल पहले की है जहाँ पर आरोपियों ने एक रिश्तेदारी में जाने वाले लड़के को अगवा कर लिया था और इसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने तीन अपहरणकर्ताओं को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान डकैती विशेष अदालत के न्यायाधीश ने प्रत्येक आरोपी पर उम्रकैद के साथ-साथ 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
वहीं, जैसे ही अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई, अभियुक्तों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर उरई जिला के जेल में भेज दिया गया. मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता महेंद्र विक्रम ने इस बारे में बताया कि 2 मई 2012 को खलीलपुर निवासी राजकुमार समाधिया का अपहरण कर लिया गया था, जिसका मामला उसके भाई अनिल कुमार पुत्र कौशल किशोर ने उरई थाने में दायर किया था.
इस दौरान अगवा किए गए राजकुमार के भाई अनिल ने कहा था कि उसका भाई कालपी गया था लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा, हमने उसकी खोजबीन की पुरजोर कोशिश की लेकिन एक महीने बाद 2 जून 2012 को घर में शादी के लिफाफे में एक लेटर मिला. इस कार्ड में राजकुमार को अगवा करने और 30 लाख रुपये फिरौती के ,पैसे मांगे गए थे.
साथ ही पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें से पीड़ित के परिवार पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. इस सूचना की ख़बर लगते ही आरोपियों ने राजकुमार का बेरहमी से क़त्ल किया था.
मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार
हालांकि, बाद में पुलिस को अपनी खुफिया जानकारी से पता चला कि अपहरणकर्ताओं ने बंधक को मार डाला है और सभी अपहरणकर्ता सिरसकलार थाने के कोड़ा किरराही जंगल में छिपे हुए हैं, जहां पुलिस के दस्ते ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पर शिकंजा कस लिया था. काबू किये गए इन आरोपियों की पहचान राजेश उर्फ राजू बाबा, पूरन सिंह लोधी व बबलू है. जबकि तीन आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए थे. जिसके बाद अदलता ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है
वहीं, हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी जिसके बाद में इन तीनों फरार आरोपियों को भी धर-दबोचा गया. जिन पर केस अभी चल रहा है. जहाँ पर आज अदालत ने तीनों आरोपियों उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इन पर 20-20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जैसे ही अदालत ने सजा सुनाई, मुल्ज़िमों को तुरंत प्रभाव से जेल भेज दिया गया. वहीं और 3 आरोपियों का मुकदमा ट्रायल पर विचाराधीन है.
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