UP: बदसलूकी की इंतेहा! पति ने बीवी को पीटा और मुँह पर थूका, 28 साल बाद अब मिला तलाक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से बेहद आपत्तिजनक मामला निकलकर सामने आया है. यह मामला ताजनगरी का है जहां एक महिला को शादी के पूरे 28 साल बाद अपने पति से तलाक मिला। महिला का पति उसके मारपीट और बदसलूकी करता था. यही नहीं, पीड़िता के पति ने उसके मुँह पर थूका भी था. जिसके बाद पत्नी ने फैमिली कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने मामले की जाँच करते हुए पत्नी के पक्ष में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी. आइये आपको पूरा मामला तफ्सील से बताते हैं:

 

क्या है मामला?

दरअसल, खबरों के मुताबिक यह मामला आगरा जिले के आलोक नगर इलाके की लोहामंडी से जुड़ा है. जहां की रहने वाली ज्योति अग्रवाल ने 7 मार्च 1994 को पीयूष अग्रवाल से शादी की थी. पीयूष अग्रवाल दिल्ली के आनंद विहार का निवासी है.वहीं फैमिली कोर्ट में दायर अर्जी में पत्नी ने कहा है कि उसने अपनी शादी पर 30 लाख रुपए खर्च किए थे. इसके बाद दोनों को 1995 में एक बेटा और 1997 में एक बेटी हुई।

 

बीवी के साथ मारपीट और बदसलूकी

वहीं पत्नी ज्योति का कहना है उसके कि ससुराली अक्सर उसे छोटी-छोटी बातों पर ताने देते थे, जिसके बाद से उसके पति का सुलूक भी उसे लेकर अच्छा नहीं था. इल्ज़ाम है कि शादी के कुछ सालों के दरमियान ही उसका पति उसके साथ ने छोटी-छोटी बातों पर उससे मारपीट और झगड़ा किया करता था.

 

“माफ़ी माँगने के बाद भी नहीं बदला”

आलम ऐसा हुआ कि इसके बाद पीड़िता को ज़बरन घर से निकाल दिया गया. जिसके कुछ वक़्त बाद पति ने उससे माफी मांगी और उसे अपने साथ फिर से ससुराल ले गया। हालांकि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला लेकिन कुछ दिनों बाद उसका पति अपनी पुरानी ढर्रे में लौट आया और फिर से उससे बहस-बाजी करने लगा।

 

मारपीट कर चेहरे पर थूका

 

हालांकि पत्नी ने फैमिली कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया है कि 5 सितंबर 2017 को पति शराब के नशे में घर आया. इसके बाद दोनों के बीच किसी बात पर तकरार हुई और महिला के पति ने चेहरे पर थूक दिया, साथ ही मारपीट के दरमियान पति ने अपनी पत्नी के सिर को कांच की अलमारी में मार दिया, जिससे पत्नी मज़रूह हो गई और उसके सिर और हाथ में गहरी चोटें आई हैं.

 

फैमिली कोर्ट ने जारी किए तलाक के आदेश

इस मामले में आरोपी पति ने 7 सितंबर 2017 को फिर से अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। जहां पीड़िता ने साल 2020 में अपने पति से तलाक लेने के लिए वकील की मदद से फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर की थी. जिसके बाद इस मामले में अब कोर्ट के जज विपिन कुमार ने तलाक़ के आदेश जारी किए हैं.

 

 

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