Newspaper Owner Life Imprisonment भोपाल, Newspaper Owner Life Imprisonment मध्यप्रदेश की भोपाल कोर्ट ने एक स्थानीय अखबार के मालिक प्यारे मियां को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. 66 वर्षीय प्यारे मियां को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. पोक्सो एक्ट के तहत 4 बार […]
भोपाल, Newspaper Owner Life Imprisonment मध्यप्रदेश की भोपाल कोर्ट ने एक स्थानीय अखबार के मालिक प्यारे मियां को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है. 66 वर्षीय प्यारे मियां को स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है.
पिछले दिनों भोपाल के बाहरी इलाकों से नशे की हालत में मिली कुछ नाबालिग लड़कियों के बाद ये मामला दर्ज़ किया गया था. साथ ही कोहेफिजा थाने में दर्ज़ 376 और गर्भपात के मामलों की सुनवाई सोमवार को भोपाल कोर्ट में की गयी. जहां स्थानीय अखबार के मालिक प्यारे मियां और उनका साथ देने वाले मैनेजर ओवैस को भी उम्रकैद की सज़ा सुनाई गयी. और महिला आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल जेल की सजा सुनाई गयी है. लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनका गर्भपात करने वाल आरोपी डॉक्टर को भी 5 साल की सज़ा सुनाई गयी. मामले की सुनवाई वर्चुअल वीडियो कॉल के द्वारा की गयी.
पूरा मामल तब खुलकर सामने आया जब 2 जुलाई 2020 को रातीबढ़ पुलिस को कुछ नाबालिग लड़कियां नशे की हालत में भोपाल के आस-पास के इलाकों से मिली थी. पूछताछ से सामने आया था की उन्हीं कुछ लोगों के पास भेजा गया था. इसके बाद पुलिस ने शाहपुरा में एक फ्लैट पर कार्रवाई की तो वहाँ से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री के साथ-साथ नशीले पदार्थ मिले. अगले ही दिन प्यारे मिया के खिलाफ मामला दर्ज़ कर लिया गया.
अखबार का मालिक 13-14 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता था. दुष्कर्म से जब मन भर जाता तो उनके बालिग होने पर वह पैसे लेकर उनकी शादी करवा देता था. लड़कियों के साथ इतनी दरिंदगी की जाती थी की एक नाबालिग अपनी जान से हाथ भी धो बैठी थी.
पूरा मामला सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नज़र इसपर बनाई हुई थी. हर सुनवाई के लिए वह अपडेट लिया करते थे. बताते चलें की मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट, धोखाधड़ी और अन्य केस भी दर्ज़ हैं.