नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम पिता ने अपनी ही बेटी से निकाह किया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय समुदाय और प्रशासन में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि अपनी 19 वर्षीय बेटी से एक व्यक्ति ने विवाह किया और वह पांच महीने की गर्भवती पाई गई।
जानकारी के मुताबिक यह मामला पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के काशियाजोरा गांव का बताया जा रहा है। यहां पर 37 वर्ष का व्यक्ति ग्रामीण मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। इस विवाह में उसकी पत्नी ने कथित तौर पर समर्थन दिया। आरोपी शख्स ने बताया कि एक दिन उसे एक “सपना” आया था। सपने में उसे बेटी से विवाह करने का “संकेत” मिला था। उसने इस सपने को “अल्लाह का फरमान” मानते हुए अपनी बेटी से शादी कर ली। इस घटना के बाद उसकी पत्नी और बेटी दोनों गर्भवती हैं। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। इस कदम की स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी निंदा की है और इसे समाज की नैतिकता के लिए खतरा बताया है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार ने इस घटना का संज्ञान लिया है और पुलिस को त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय कानून के तहत यह मामला अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे कृत्य पर कठोर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। भारतीय कानून के तहत नाबालिग और नजदीकी रिश्तों के बीच शादी गैरकानूनी है।
मुस्लिम समुदाय के कुछ स्थानीय धार्मिक संगठनों ने इस घटना को “धार्मिक मान्यताओं के विपरीत” बताते हुए आरोपी के कृत्य की कड़ी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल राज्य के कई धार्मिक संगठनों ने इस बात को साफ किया है कि यह घटना इस्लामिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है और इसे धार्मिक संदर्भ में देखना गलत होगा। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मामले की पूरी जानकारी जुटाई और आरोपी पिता, उसकी पत्नी और अन्य पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पुलिस ने कहा है कि यह मामला काफी संवेदनशील है और पूरी जांच के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट साझा की जाएगी। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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