नई दिल्ली: मदरसों से अक्सर ऐसी हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक बार फिर मदरसे से ऐसा ही मामला देखने को मिला है। बता दें ये मामला साल 2018 का है। दिल्ली के एक मदरसे में एक मौलवी ने एक 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इस पर […]
नई दिल्ली: मदरसों से अक्सर ऐसी हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। एक बार फिर मदरसे से ऐसा ही मामला देखने को मिला है। बता दें ये मामला साल 2018 का है। दिल्ली के एक मदरसे में एक मौलवी ने एक 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। इस पर कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है।
42 वर्षीय अब्दुल वाहिद नाम के मौलाना ने 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया। अतिरिक्त जज सुशील बाला डागर के मुताबिक इस मामले में मौलाना को यौन अपराधों से बच्चों से संरक्षण (POSCO) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजक योगिता कौशिक दहिया के मुताबिक मदरसे में जब बच्ची उर्दू सीखने के लिए गई थी, उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी मौलवी ने इस घिनौंनी वारदात को अंजाम दिया।
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इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जिम्मेदारी समाज की बनती है कि वह अपने बच्चों की देखरेख करें। बच्चों को अपराधियों के हाथों से इस तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाए। इस तरह की नीच हरकत के लिए आरोपी पर किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। 14 अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान बच्ची ने अदालत में बताया था कि आरोपी ने उसे जबरदस्ती चूमा और उसके गुप्तांग में अपनी उंगली डाल दी थी।
इस मामले में आरोपी को अदालत ने सुनवाई करते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बच्चों का जीवन इस तरह की वारदातों से गहराई से प्रभावित होता है। इसके साथ ही अदालत ने साढ़े 10 लाख का मुआवजा भी दिया।
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