नई दिल्ली, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी छह साल के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से रिहा हो गईं. अदालत ने कहा कि जमानत राशि 2 लाख रुपये तय की गई और इंद्राणी को दो सप्ताह के अंदर ही जमानत राशि देनी होगी. […]
नई दिल्ली, अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी छह साल के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भायखला जेल से रिहा हो गईं. अदालत ने कहा कि जमानत राशि 2 लाख रुपये तय की गई और इंद्राणी को दो सप्ताह के अंदर ही जमानत राशि देनी होगी.
6 साल जेल की सजा काटने के बाद जमानत मिलने पर बाहर आईं इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि बाहर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. बताते चलें कि इंद्राणी मुखर्जी पिछली शादी से अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं, इसी मामले में उन्हें सजा हुई थी. दरअसल, साल 2012 में शीना बोरा का कथित तौर पर अपहरण कर मर्डर कर दिया गया था, जिसके बाद डेड बॉडी मुंबई के बाहरी इलाके में एक गड्ढे में मिला थी.
इस मामले इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति और मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी भी दो अन्य लोगों के साथ आरोपी थे. बता दें, पीटर मुखर्जी भी इस मामले में जेल की सजा काट चुके हैं.
पावरफुल दंपति के नाम से मशहूर इंद्राणी और पीटर की जोड़ी ने 2007 में आईएनएक्स नेटवर्क स्थापित किया था, लेकिन दो साल बाद गबन के आरोपों के चलते दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी थी. प्रवर्तन निदेशक ने आरोप लगाया था कि 2008 में कार्ति चिदंबरम ने दंपति को उनके उद्योग में करोड़ों के विदेशी निवेश के लिए मंजूरी दिलाने में मदद की थी, जिसके लिए उन्हें रिश्वत दी गई थी. फिलहाल, इस मामले की भी जांच की जा रही है.’
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