Crime

फतेहपुर से हिन्दू लड़की को अगवा कर दिल्ली के मस्जिद में जबरन धर्म परिवर्तन, कई दिनों तक दुष्कर्म

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. इस साल बीते महीनों में जिले के अलग-अलग इलाकों से 24 से ज्यादा धर्म परिवर्तन के मामले अब तक सामने आ चुके हैं. ताजा मामला फतेहपुर के रक्षपालपुर से सामने आया है, जहां एक हिन्दू लड़की को शोएब मंसूरी नाम के युवक ने अपने साथी कलीम की मदद से अगवा कर लिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शोएब को भी गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में जब पुलिस ने धारा 161 CrPC के तहत अपहृत लड़की का बयान दर्ज किया तो फिर जबरन धर्म परिवर्तन के इस नापाक खेल का भी पर्दाफाश हो गया.

हिन्दू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन

पुलिस में दी गई तहरीर के आधार पर अपहृत लड़की ने बताया कि 21 जून को शोएब मंसूरी अपने साथी कलीम की मदद से उसे अगवा कर रायबरेली ले आये. वहां उसे एक कमरे में कैद करके रखा गया और उसी रात उसके साथ दुष्कर्म भी किया. फिर अगले दिन वह उसे लेकर दिल्ली पहुँचे और अपने किसी रिश्तेदार के यहां उसे बंधक बनाकर रखा और फिर कई दिनों तक वह उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा. जिसके बाद 5 जुलाई को वह उसे किसी मस्जिद में ले गया और वहां मौजूद मौलवी से उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ निकाह कर लिया. पीड़ित लड़की के मुताबिक, मौलवी ने निकाहनामा में उससे दस्तखत भी करवाया. साथ ही दो अन्य लोगों से भी गवाह के रूप में दस्तखत करवाया.

जबरन निकाह के बाद दुष्कर्म

लड़की ने अपने बयान में पुलिस को आगे बताया कि 7 जुलाई को शोएब उसे लेकर लखनऊ पहुंचा और वहां अपने किसी रिश्तेदार के यहां उसे रख दिया. इस दौरान वह जगह बदल-बदलकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करता रहा. वह अपने रिश्तेदारों से उसका परिचय अपनी बीवी के रूप में करवाता रहा और उसे मुस्लिम रीति-रिवाज के तहत पर्दे में रहने की नसीहत भी देता रहा. जिसके बाद 9 जुलाई को वह मुझे लेकर वापस फतेहपुर आ रहा था, तभी विजयीपुर चौराहे के पास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

मामले में आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि पीड़ित लड़की को बरामद करने के बाद इंवेस्टिगेशन ऑफिसर ने 161 CRPC के तहत वीडियो रिकार्डिंग का बयान दर्ज किया. अपहृता के बयान के आधार पर IO ब्रजेश कुमार ने इस मामले में दुष्कर्म की धारा 376 व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन की धारा 3, 5 (1) के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शोएब मंसूरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जबकि इस मामले में शोएब मंसूरी का साथी कलीम और जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाला मौलवी अभी तक फरार है.

 

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Amisha Singh

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