गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में रैगिंग में गई डॉक्टर की जान, एनएमसी ने नोटिस जारी कर दी सख्त चेतावनी

गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में पिछले दिनों सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा की गई रैगिंग के कारण एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी। कई सीनियर स्टूडेंट्स पर इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।

Advertisement
गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में रैगिंग में गई डॉक्टर की जान, एनएमसी ने नोटिस जारी कर दी सख्त चेतावनी
  • December 11, 2024 9:25 am Asia/KolkataIST, Updated 1 day ago

नई दिल्ली: गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में पिछले दिनों सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा की गई रैगिंग के कारण एक मेडिकल स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी। कई सीनियर स्टूडेंट्स पर इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं अब इस मामले को लेकर NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है।

रैगिंग में हुई डॉक्टर की मौत

जानकारी के अनुसार गुजरात के एमबीबीएस कॉलेज में पिछले दिनों एक मेडिकल स्टूडेंट की रैगिंग के कारण मौत हो गई थी। कई सीनियर स्टूडेंट्स पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको लेकर अब NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने चेतावनी दी है की अगर उन्होंने कॉलेज में एक स्ट्रिक्ट एंटी-रैगिंग सिस्टम लागू नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई सीनियर स्टूडेंट्स ने गुजरात के पाटन जिले में धारपुर के जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट अनिल मेथानिया को काफी तंग किया था और करीब 3 घंटे तक खड़ा रखा था।

सुसाइड कर लिया

ज्यादा देर तक खड़े रहने से उसकी तबियत बिगड़ गई और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसी घटना को संज्ञान में लेते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए ये सुचना जारी की। एनएमसी ने कॉलेजों से कहा है कि-अब वह सभी कॉलेजों में एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन करें और उन्हें एक्टिव करें। इससे रैगिंग जैसी गतिविधि पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों के बीच एंटी रैगिंग पॉलिसी को लेकर जागरूकता करें। इसके अलावा सालाना एंटी रैगिंग रिपोर्ट भी पेश करें।

Also Read…

इन राशियों के लव लाइफ में होगा बदलाव, जीवन में आएगा नया मोड़, श्री हरी की कृपा से पैसों की तंगी भी होगी दूर

EVM पर बढ़ा बवाल: पवार- केजरीवाल ने मिलकर बनाई रणनीति, कांग्रेस के साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

Advertisement