हरियाणा: हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह ने दसवीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी का नाम अमृतपाल बताया जा रहा है. अदालत ने आरोपी अमृतपाल को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फतेहाबाद जिले के एक गांव में रहने वाली पीड़िता की मां ने 17 सितंबर 2021 को रतिया सदर पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया गया था कि उसकी 16 साल की बेटी सरकारी स्कूल के कक्षा दसवीं में पढ़ती है। 12 अगस्त 2021 को वह सुबह स्कूल जा रही थी। इसी दौरान दोषी अमृतपाल वहां आया। उसने मेरी बेटी से कहा कि वह उसे बाइक से स्कूल छोड़ देगा।
मेरी बेटी के बार-बार मना करने के बावजूद वह इसे बहला फुसला कर अपने साथ पंजाब ले गया और खेतों में लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद वह उसकी बेटी को छोड़कर डरकर भाग गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अमृतपाल के खिलाफ आईपीसी(IPC) की धारा 363, 366, 376, 364 के तहत मामला दर्ज किया था।
इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अमृतपाल। अदालत ने आरोपी अमृतपाल को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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