चंडीगढ़: हरियाणा के हिसार जिले में चूरापोस्त की तस्करी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल, चूरा पोस्त तस्करी के करीब ढाई साल पुराने मामले में न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने तस्कर को 11 साल की कैद की सजा सुनाई है, इसके साथ ही, 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा की अवधि 15 महीने अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में आरोपी की पहचान पंजाब में रहने वाले सलीम के तौर पर हुई है.
इस मामले में हांसी शहर थाना की पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को केस दर्ज किया था। पुलिस FIR के अनुसार एसटीएफ (STF) टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक युवक अपनी गाड़ी में नशीला पदार्थ लेकर भिवानी से हांसी आ रहा है. इसके बाद टीम ने भिवानी रोड पर नहर के पास गश्त की.
पुलिस ने शक के आधार पर एक कार को रुकवाया तो कार चालक कार रोककर खेतों की तरफ भागने लगा। इसके बाद टीम ने आरोपी को काबू कर लिया। बाद में उसकी पहचान सलीम के तौर पर हुई। बता दें, पुलिस ने उसकी कार से 122 किलो, 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया था।
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