नई दिल्ली। केरल की एक स्थानीय न्यायालय ने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को अदालत ने वकील और बीजेपी नेता की हत्या में दोषी पाया। बता दें कि रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर […]
नई दिल्ली। केरल की एक स्थानीय न्यायालय ने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में PFI के 15 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों को अदालत ने वकील और बीजेपी नेता की हत्या में दोषी पाया। बता दें कि रंजीत की 19 दिसंबर, 2021 को अलाप्पुझा में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन PFI के मेंबर थे।
मंगलवार को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में मावेलिक्कारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे तौर पर हत्या में शामिल पाया है। इन 8 आरोपियों को धारा 302 (हत्या), 449 (मौत की सजा वाले अपराध को अंजाम देने के लिए घर में अतिक्रमण), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 506 (आपराधिक धमकी) और 341 ( भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी पाया गया है। वहीं हत्या के वक्त 9 आरोपी हथियारों से लैस होकर रंजीत श्रीनिवासन के घर के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। इनको न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 r/w 149 और 447 के तहत दोषी पाया है।
बता दें कि कि रंजीत श्रीनिवासन पेशे से वकील थे और वो अलाप्पुझा बार में प्रैक्टिस करते थे। 2021 में उन्होंने केरल विधानसभा का चुनाव लड़ा था। रंजीत श्रीनिवास अलाप्पुझा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे। पर ये बात पीएफआई के लोगों को रास नहीं आई और उनकी हत्या कर दी गई।
गौरतलब है कि रंजीत श्रीनिवासन की हत्या 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। उनको अलाप्पुझा के उनके घर के अंदर घुसकर मार दिया गया था। वारदात के समय घर में उनकी पत्नी और मां मौजूद थीं। हत्यारों ने मां और पत्नी के सामने रंजीत श्रीनिवासन को मौत के घाट उतार दिया।
बता दें कि ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आज कोर्ट बड़ा फैसला आया है। PFI के 15 लोगों को दोषी पाए जाने पर मौत की सजा सुनाई गई है।