नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरिज खान की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला दिया। बता दें कि दिल्ली पुलिस निरीक्षक एमसी शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की बेंच ने मामले में आरिज खान को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लाइव लॉ के अनुसार, मार्च 2021 में ट्रायल कोर्ट ने आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। इस दौरान न्यायालय ने कहा था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर के तहत आता है।
2008 में बटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मारा गया था। इसी दौरान एमसी शर्मा की जान चली गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर एमसी शर्मा 19 सितंबर, 2008 को साउथ दिल्ली के जामिया नगर में आतंकवादियों और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। बता दें कि आरिफ इंडियन मुजाहिद्दीन का सदस्य है।
निचली अदालत ने 8 मार्च 2021 को बटला हाउस के एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को दोषी करार दिया था। इसके बाद 15 मार्च 2021 को आरिज को फांसी की सजा सुनाई थी। साथ में आरिज पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसमें से 10 लाख रुपये इंस्पेक्टर शर्मा के परिवार के सदस्यों को तुरंत दिए जाने का आदेश दिया था।
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