कर्नाटक: दक्षिणी कर्नाटक में मुस्लिम युवक फाजिल की सनसनीखेज हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले भी इस मामले में पुलिस ने तकरीबन 21 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने इस हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा […]
कर्नाटक: दक्षिणी कर्नाटक में मुस्लिम युवक फाजिल की सनसनीखेज हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले भी इस मामले में पुलिस ने तकरीबन 21 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने इस हत्याकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है. मामला कर्नाटक के सुरथकल का बताया जा रहा है.
फाजिल की मौत के बाद से ही सुरथकल में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं. इस मामले में पुलिस ने अब तक तकरीबन 21 लोगों को हिरासत में लिया था. सभी से मामले की लंबी पूछताछ की गई है. मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि फाजिल की हत्या के मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ टीमें गठित की गई थीं.
पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने बताया कि आरोपी अजीस ने हत्या के आरोपियों को सफेद कार किराए पर दी थी. जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने किया था. इस मामले में पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुहास शेट्टी, मोहन, गिरिधर, अभिषेक, श्रीनिवास और दीक्षित के तौर पर हुई है. बताते चलें कि इस हत्याकांड की साजिश होटल में रची गई थी. जिसके तहत सुहास शेट्टी और गिरिधर ने हमला करने का प्लान बनाया था.
28 जुलाई 2022 की रात तकरीबन 8 बजे सूरथकल के कृष्णापुरा कटिपल्ला रोड के पास 23 वर्षीय फाजिल पर 4-5 लोगों ने बेरहमी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इसके बाद आनन फानन में फाजिल को अस्पताल ले जाया गया था. जहां डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था. फाजिल की हत्या से पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था. जिसके मद्देनजर आस-पास के इलाके जैसे सूरथकल, मुल्की, बाजपे, पनाम्बुर में CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है. इलाके में भारी पुलिस फाॅर्स भी तैनात की गई है.
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह एक हेट मर्डर का मामला है. आरोपी सुहास शेट्टी पहले से ही आदतन अपराधी हैं. उसके खिलाफ 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्होंने बताया कि इन 6 आरोपियों में से 3 राउडी शीटर्स हैं. फ़िलहाल सभी आरोपियों को जज के सामने पेश किया जाएगा और 14 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी.