मुंबई: अभिनेता सैफ अली खान के घर पर चोरी और उन पर हमला कर भागने के मामले में गिरफ्तार शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। जनवरी में हुई इस घटना के बाद से शहजाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।
जमानत याचिका में क्या कहा गया?
शहजाद ने अपने वकील अजय गवाली के जरिए अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उनके खिलाफ मामला मनगढ़ंत है। FIR को लेकर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह सही प्रक्रिया का पालन किए बिना दर्ज की गई।
उन्होंने जांच में पूरा सहयोग देने और सभी सबूत पहले ही पुलिस को सौंपे जाने का हवाला दिया, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है।
मामले की मौजूदा स्थिति
मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद इसे सत्र न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
बांद्रा पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
क्या है पूरा मामला?
16 जनवरी को शरीफुल इस्लाम शहजाद पर आरोप है कि उसने सैफ अली खान के घर में चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश की।
इस दौरान सैफ पर हमला किया गया, जिससे उन्हें थोरैसिक स्पाइन और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घायल सैफ को लिलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका पांच दिनों तक इलाज चला और 21 जनवरी को उन्हें डिस्चार्ज किया गया।
पुलिस का क्या कहना है?
फरवरी में, मुंबई पुलिस ने कहा कि उनके पास शहजाद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक, शहजाद बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुका था और कोलकाता से होते हुए मुंबई पहुंचा।अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने पुष्टि की कि आरोपी की उंगलियों के निशान से जुड़ी सभी अफवाहें गलत हैं। उन्होंने कहा, “हमारे पास आरोपी के खिलाफ मौखिक, भौतिक और तकनीकी सबूत मौजूद हैं… हमने सही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।”
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