Crime

5 साल तक शादीशुदा प्रेमी ने किया गुमराह! अब प्रेमिका ने माँगा 3 करोड़ का हर्जाना

नई दिल्ली: दिल्ली की एक महिला ने अपने प्रेमी को साथ छोड़ने पर ऐसी माँग कर दी कि जानने वालों के होश उड़ गए। बता दें, प्रेमिका ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक शख्स पर मुकदमा दायर कर 3 करोड़ रुपये जुर्माना मांगा। महिला का दावा है कि आरोपी ने शादी के बाद 5 साल तक महिला से संबंध बनाए रखा। इतना ही नहीं उसने महिला को अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शख्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है।

 

2016 में हुई मुलाक़ात

जानकारी के मुताबिक, याचिका दायर करने वाली महिला और आरोपी दोनों बड़ी कंपनियों में काम करते थे। दोनों साल 2016 में यूरोप में एक इवेंट में मिले थे। भारत लौटने के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को जारी रखा। इस दौरान युवक ने महिला के परिजनों से कई बार मुलाकात की। आरोपी ने महिला से शादी का वादा भी किया। बाद में आरोपी एक स्टार्टअप में काम करने के लिए बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु जाने से पहले आरोपी कौस्तव ने मुंबई में महिला के साथ बड़े अरसे तक काम भी किया.

 

ऐसे हुआ धोखे का खुलासा

खबर के मुताबिक, कौस्तव ने साल 2019 में अपने परिवार की पसंद की लड़की से शादी की और इस बारे में अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्तों को नहीं बताया। यही नहीं वह अपनी पत्नी के साथ बैंगलोर में रहने लगा। आरोपी ने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए खुद को सोशल नेटवर्क से भी दूर कर लिया। साल 2019 से 2021 किया। जिसके बाद इस मामले में प्रेमिका को पूरी सच्चाई पता चली। इसके बाद युवक ने भी कबूल लिया कि उसने महिला से झूठ बोला था।

3 करोड़ के हर्जाने की माँग

इस मामले में महिला का आरोप है कि आरोपी झूठे रिश्ते रिश्ते के चलते उसे पैसों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा इस झांसे में आकर वह डिप्रेशन का इलाज करा रही है। महिला ने 3 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की है। महिला ने यह भी कहा कि अगर अदालत मुआवजा देती है, तो यह उन एनजीओ को जाएगा जो यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के साथ काम करते हैं।

 

हाईकोर्ट ने युवक को नोटिस जारी किया

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का कहना है कि उसने सिविल मुकदमेबाजी को चुना क्योंकि वह “बलात्कार” के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं करना चाहती थी। अब इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी कौस्तव को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को की जाएगी।

 

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Amisha Singh

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