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हम पानी नहीं जहर पी रहे, FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को इस कैटेगरी में डाला

हम सभी सोचते हैं कि यह पानी साफ और शुद्ध है लेकिन ऐसा नहीं है. यह पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है. FSSAI ने सोमवार (2 दिसंबर) को पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को 'Category of high risk foods' में शामिल किया है.

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  • December 3, 2024 8:50 am Asia/KolkataIST, Updated 1 month ago

नई दिल्ली: आजकल कोई भी बाहरी चीज हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती जा रही है. जैसे पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड ड्रिंकिंग, मिनरल वाटर और यहां तक ​​कि फल और सब्जियां भी खूब केमिकल वाली बिक रही हैं, जो इंसान के शरीर को बुरी तरह से बर्बाद कर देती हैं. वैसे ही, कहीं बाहर घूमने जाते समय हम अक्सर मिनरल वाटर या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पीते हैं. हम सभी सोचते हैं कि यह पानी साफ और शुद्ध है लेकिन ऐसा नहीं है. यह पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है. FSSAI ने सोमवार (2 दिसंबर) को पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को ‘Category of high risk foods’ में शामिल किया है.

वार्षिक जांच कराना होगा

यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पैकेज्ड और मिनरल वाटर इंडस्ट्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त को हटाने के बाद की गई है. इस फैसले को पैकेज्ड वॉटर और मिनरल वॉटर कंपनियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. FSSAI द्वारा जारी किए गए नई रूल के अनुसार , अब सभी पैकेज्ड और मिनरल वाटर निर्माताओं को वार्षिक निरीक्षण कराना होगा. यह निरीक्षण किसी भी कंपनी को लाइसेंस या रजिस्टर्ड होने से पहले किया जाएगा. FSSAI के आदेश के अनुसार, सभी पैकेज्ड और Category of high risk foods के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टीज की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों से वार्षिक ऑडिट कराना होगा. इस फैसले के पीछे सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों की सुरक्षा और क्वालिटी स्टैंडर्डस में सुधार करना है. इन चीजों का उपयोग करने वाले लोगों को सुरक्षित चीजें मिल सकें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे.

ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत

इससे पहले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर इंडस्ट्री ने केंद्र सरकार से नियमों को सरल बनाने की मांग की थी. बीआईएस और FSSAI दोनों से दोहरे सर्टिफिकेशन की आवश्यकताओं को हटाने का अनुरोध किया गया था। पैकेज्ड वॉटर और मिनरल वॉटर बनाने वाली कंपनियों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) लाइसेंस के साथ-साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है.वहीं, बाजार में बिकने वाली पानी की बोतलों पर बीआईएस मार्क होना जरूरी है।

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