नई दिल्ली। कल दिन है सोमवार यानी 1 अप्रैल और कल से ही नए वित्त वर्ष (New Financial Year) की शुरूआत हो जाएगी। ऐसे में अगर आप टैक्सपेयर्स (Taxpayers) हैं और अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) फाइल करना भूल गए हैं तो आज 31 मार्च 2024 तक ही आपके पास लास्ट मौका है। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की तरफ से एक्स पर इसे लेकर अलर्ट किया गया है। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बारे में जानकारी दी है।
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने आज 31 मार्च यानी वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन एक पोस्ट के जरिए अलर्ट जारी किया है। इस पोस्ट में इनकम टैक्स विभाग ने लिखा है, ‘सभी टैक्सपेयर ध्यान दें! असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है। आप असेसमेंट ईयर 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं और खुद को बाद में अधिक टैक्स की देनदारी से बचा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आगे ये भी लिखा है कि ‘देर न करें, आज ही फाइल करें।’
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 2022 के बजट के दौरान अपडेटेड आईटीआर भरने की सुविधा की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से की थी। अंडर सेक्शन 139 (8) के तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को विकल्प दिया है कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इससे उन करदाताओं को सहूलियत मिलती है, जिनसे पुराने आईटीआर में कोई जानकारी छूट गई हो या इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक रिटर्न फाइल करना जरूरी होने के बाद भी फाइल न कर पाए हों। ऐसे में अगर आपने ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया है या फिर पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल न किया हो तो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अपडेटेड रिटर्न फाइल के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर ITR-U फॉर्म का चयन करना होगा। अगर आपने रिफंड क्लेम किया है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा एडिशनल इनकम अपडेट कर दें और फॉर्म भरने के बाद आपको रिटर्न वेरिफाई करना होगा।
अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन इसमें टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले कम आ रही है, तो आप इसे नहीं भर सकेंगे।
अगर अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न की तुलना में रिफंड ज्यादा बन रहा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे।
अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप इसे फाइल नहीं कर पाएंगे।
किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा चुका है तो फिर दोबारा इसे फाइल करने की अनुमति नहीं है।
अगर आपके खिलाफ कोई जांच चल रही है या किसी भी असेट की जब्ती हुई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं।
बता दें कि अपडेटेड आईटीआर फाइन करने के लिए भी करदाताओं को जुर्माना भरना पड़ता है। दरअसल, संबंधित असेसमेंट ईयर के समाप्त होने के 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न (Updates Return) फाइल करने पर देनदारी और ब्याज के 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है। जबकि, 12 महीने के बाद और 2 साल से पहले अपडेटेड रिटर्न भरने पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होता है। लेकिन, अगर आप इस अंतिम अवसर से चूक जाते हैं तो ऐसे में जुर्माने की रकम बढ़ने के चांसेस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि, इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पकड़ में आने पर दिए जाने वाले टैक्स में 200 फीसदी तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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