नई दिल्ली: विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे कारोबारी अब आसानी से देश छोड़कर नहीं भाग सकेंगे। नए नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर से विदेश जाने वाले भारतीयों को ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा।
अब विदेश जाने के लिए आईटी एक्ट की धारा 230 के तहत टैक्स अधिकारियों से यह सर्टिफिकेट लेना होगा कि उस पर कोई बकाया नहीं है। इससे गबन करने वाले लोगों के लिए विदेश भागना मुश्किल हो जाएगा।
सरकार लोन डिफॉल्टर्स को रोकने के लिए बैंकों को लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार दे सकती है। इसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
सरकारी बैंक अब एक कॉमन फ्रेमवर्क के तहत डिफॉल्टर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकेंगे। इसमें डिफॉल्टर्स को कानूनी नोटिस भेजना, रिस्पॉन्स का डॉक्युमेंटेशन करना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर फ्लाइट एसेसमेंट करना शामिल होगा।
ये भी पढ़ें: सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट, तीन दिनों में 5000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन एक घर की चिमनी से टकरा गया। इसके बाद वह…
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि मैं एलजी साहब का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने…
रवींद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस विवाद के कारण एक टी20 मैच रद्द किए जाने की…
कुवैत दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक…
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ग्रेग चैपल ने विराट कोहली के हालिया खराब फॉर्म को लेकर…
इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए अपनी टीम…