RBI कि अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में संशोधित दिशा-निर्देश अगस्त में जारी किए गए थे। नए नियमों में पब्लिक डिपॉजिट का अप्रूवल और रिपेमेंट, नॉमिनेशन, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, डिपॉजिट के बारे में डिपॉजिटर्स को नोटिफाई करना जैसी चीजों को शामिल किया गया है.
नई दिल्ली : हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) और गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक 1 जनवरी, 2025 से लागू करेगा। अपडेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा। इसमें संशोधित दिशा-निर्देश अगस्त में जारी किए गए थे। नए नियमों में पब्लिक डिपॉजिट का अप्रूवल और रिपेमेंट, नॉमिनेशन, इमरजेंसी एक्सपेंसेस, डिपॉजिट के बारे में डिपॉजिटर्स को नोटिफाई करना जैसी चीजों को शामिल किया गया है.
नोमिनेशन अपडेट : एनबीएफसी को विधिवत भरे गए नोमिनेशन फॉर्म की प्राप्ति की पुष्टि करने, नोमिनेशन को रद्द करने या संशोधित करने के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित करने की सलाह दी जाती है। सभी ग्राहकों को यह पावती प्रदान करना महत्वपूर्ण है, चाहे अनुरोध किया गया हो या नहीं।
पासबुक में नामांकित व्यक्ति का उल्लेख: एनबीएफसी को पासबुक या रसीदों में नामांकन विवरण दर्ज करने पर विचार करना चाहिए। इसमें “नामांकन पंजीकृत” शब्द और ग्राहक की सहमति से नामांकित व्यक्ति का नाम शामिल होना चाहिए।
निकासी प्रावधान: आरबीआई के अनुसार, सार्वजनिक जमा रखने वाले व्यक्तिगत जमाकर्ताओं को जमा की तारीख से तीन महीने के भीतर समय से पहले निकासी का अनुरोध करने की अनुमति है। ऐसे मामलों में, मूल राशि का अधिकतम 50% या 5 लाख रुपये (जो भी कम हो) बिना किसी ब्याज के निकाला जा सकता है। शेष राशि पर सहमत दर पर ब्याज मिलता रहेगा और सार्वजनिक जमा के लिए मानक नियमों का पालन किया जाएगा।
गंभीर बीमारी के मामले में: गंभीर बीमारी के मामलों में, जमाकर्ताओं के पास जमा की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले अपनी मूल जमा राशि की पूरी निकासी का अनुरोध करने का विकल्प होता है। यह निकासी बिना किसी ब्याज के जारी की जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रावधान मौजूदा जमा अनुबंधों पर भी लागू होता है जो पहले तीन महीनों के भीतर समय से पहले निकासी का अधिकार नहीं देते हैं।
मैच्योरिटी की जानकारी: पहले, NBFC को जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशि की परिपक्वता तिथि के बारे में कम से कम दो महीने पहले सूचित करना आवश्यक था। हालाँकि, अब इस अधिसूचना अवधि को संशोधित कर 14 दिन कर दिया गया है। NBFC को अब जमाकर्ताओं को जमाराशि की परिपक्वता से कम से कम 14 दिन पहले परिपक्वता तिथि के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
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