UIDAI Aadhaar Card KYC Rules: यूआईडीएआई ने किया आधार कार्ड केवाईसी के नियमों में बदलाव, जानें

UIDAI Aadhaar Card KYC Rules, Aadhaar Card KYC karwane ke liye Naye Niyam: यूआईडीएआई ने आधार कार्ड केवाईसी के नियमों में बदलाव किया है. आधार केवाईसी के संदर्भ में स्पष्टीकरण में प्रेस बयान जारी किया गया है. बयान के अनुसार, केवल आधार केवाईसी से संबंधित मानदंडों में ढील दी गई है और आधार कार्ड में पते के परिवर्तन में नहीं. राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि परिवर्तन पीएमएल नियमों में संशोधन के माध्यम से किया गया है न कि आधार अधिनियम / विनियमों में संशोधन के द्वारा. इसलिए, यह आधार कार्ड में पता बदलने के लिए लागू नहीं होता है.

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UIDAI Aadhaar Card KYC Rules: यूआईडीएआई ने किया आधार कार्ड केवाईसी के नियमों में बदलाव, जानें

Aanchal Pandey

  • November 15, 2019 3:04 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि आज जारी किए गए एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आधार केवाईसी के मानदंडों को बैंक खाते खोलने के लिए बदला गया है और आधार कार्ड में पते के परिवर्तन के लिए नियमों को आसान नहीं किया गया है. इससे पहले मीडिया में यह बताया गया था कि सरकार ने आधार कार्ड में पते के परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में ढील दी है. आधार केवाईसी के मंत्रालय द्वारा 13.11.2019 की अधिसूचना के हवाले से धन शोधन (अभिलेखों के रखरखाव) नियम, 2005 में संशोधन के संदर्भ में बयान जारी किया गया है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इसकी अधिसूचना आधार की ढील के संबंध में है. केवाईसी का उपयोग उन लोगों की सुविधा के लिए बैंक खाता खोलने के लिए किया जाता है जो अक्सर नौकरी या किसी अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और यह आधार कार्ड में पते के परिवर्तन के बारे में नहीं है, जैसा कि विभिन्न मीडिया में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.

राजस्व सचिव, डॉ अजय भूषण पांडे ने कहा, संशोधित पीएमएलआर केवल बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी उद्देश्यों पर लागू होता है और आधार कार्ड में पते के परिवर्तन के लिए नहीं. यदि कोई व्यक्ति काम के लिए आधार कार्ड में लिखे हुए पते से अलग कहीं और रह रहा है और उसको इसका उपयोग करने की आवश्यकता है. नया बैंक खाता खोलने या अपनी बैंक शाखा आदि को बदलने के लिए आधार केवाईसी के लिए, वह अपने आधार कार्ड पर मूल पते को बरकरार रखते हुए नए पते की डिकलेरेशन दे सकता है. डॉ पांडे ने कहा कि पीएमएल नियम संशोधन उन लोगों के लिए बैंक खाता खोलना आसान बनाता है जो आधार में अपने पते से अलग पते में रह रहे हैं. जिन लोगों ने बैंकों में केवाईसी के रूप में एक अलग पते के साथ आधार कार्ड जमा किया है, वे अब स्व-घोषणा प्रदान करके स्थानीय पता जमा कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि इस संशोधन के साथ, आधार कार्ड पर बैंक खाता खोलने के लिए पते के प्रमाण के रूप में एक स्थानीय पते या आधार कार्ड के अलावा किसी अन्य पते के बारे में स्व-घोषणा देना पर्याप्त होगा. यह संशोधन विशेष रूप से प्रवासी लोगों के लिए सुविधा में लाता है. राजस्व विभाग के सूत्रों ने कहा कि बदलाव पीएमएल नियमों में संशोधन के माध्यम से किया गया है न कि आधार अधिनियम / विनियमों में संशोधन के द्वारा. इसलिए, यह आधार कार्ड में पता बदलने के लिए लागू नहीं होता है. यह संशोधन उन लोगों को अनुमति देने के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने आधार केवाईसी का उपयोग बैंक खाता खोलने के लिए किया है और आधार को पते से अलग रूप में स्व घोषणा पत्र के आधार पर वर्तमान पते के रूप में देना चाहते हैं.

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https://www.youtube.com/watch?v=06obIAgKJmI&t=7s

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