नई दिल्ली. UIDAI Aadhaar Card Aadhaar Card Link: आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख सामने आ गई है. अगर आपने आधार कार्ड को 30 सितंबर से पहले पैन कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. आयकर विभाग के आदेश के अनुसार, एक अक्टूबर के बाद से जो भी पैन कार्ड आधार से लिंकनहीं होंगे वो रद्दी की श्रेणी में चले जाएंगे. यानी बड़े नुकसान से बचने के लिए छह दिन के अंदर-अंदर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा.
बता दें कि 30 सितंबर की डेडलाइन समाप्त होने के बाद ऐसे पैन कार्ड जो आधार से लिंक नहीं होंगे, उनका इस्तेमाल किसी प्रकार की लेन-देन के लिए नहीं हो पाएगा. वे अमान्य हो जाएंगे. हालांकि सरकार की तरफ से अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एक बार जो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, वो समय सीमा के बाद भी रि-एक्टिवेट किया जा सकेगा या नहीं. 31 मार्च को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने साफ कहा था कि अगर किसी के पास पैन और आधार कार्ड दोनों है, तो उन्हें जोड़ना अनिवार्य है. इस वर्ष की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने भी पैन आधार लिंक को अनिवार्य बनाते हुए आयकर अधिनियम की धारा 139एए को कायम रखा था.
आधार से पैन कार्ड को ऐसे करें लिंक
ऐसे पता करें आधार-पैन कार्ड लिंक का स्टेटस
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