नई दिल्ली: आजकल हर कोई अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल्स और फर्जी मैसेज से परेशान है। इनसे न सिर्फ लोग परेशान होते हैं, बल्कि कई बार ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मंगलवार को नई और सख्त गाइडलाइन्स जारी की हैं।
TRAI के निर्देशानुसार, अब सभी टेलीमार्केटिंग कॉल्स को 140 सीरीज पर माइग्रेट करना होगा ताकि उन पर बेहतर निगरानी रखी जा सके। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर तक यह बदलाव करने का समय दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव में, 1 सितंबर 2024 से किसी भी मैसेज में यूआरएल, एपीके, ओटीटी लिंक या कॉल बैक नंबर भेजना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम लोगों को फर्जी मैसेज से बचाने के लिए उठाया गया है।
TRAI ने स्पष्ट किया है कि वह मैसेजिंग सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना चाहता है। टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर 2024 से यह सुनिश्चित करना होगा कि हर मैसेज के भेजने और रिसीव करने वाले की पूरी जानकारी उनके पास हो। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
TRAI ने कहा है कि गलत कैटेगरी में रजिस्टर्ड कंटेंट टेम्प्लेट को ब्लैकलिस्ट करना अनिवार्य होगा। साथ ही, गलती करने वालों को एक महीने के लिए सस्पेंड करने का भी प्रावधान किया गया है।TRAI के अनुसार, अगर किसी हेडर या कंटेंट टेम्प्लेट में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उस कंपनी के सभी हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें वेरिफिकेशन और लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा। डिलीवरी और टेलीमार्केटिंग करने वाले अगर मैसेज के गलत इस्तेमाल की जानकारी दो दिनों के भीतर नहीं देते, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
TRAI का यह कदम उपभोक्ताओं को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए है। TRAI का कहना है कि उपभोक्ता और उनके हित सर्वोपरि हैं। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी इसी तरह के कदम उठाए जाते रहेंगे। TRAI के इन नए दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
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