नई दिल्ली. PPF Account Maturity Tips: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) भारत में एक लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट प्लान है. यह हर स्तर पर कर लाभ के साथ उच्च रिटर्न देता है. पीपीएफ ईईई श्रेणी के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें आप जो पैसा निवेश करते हैं (प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक) धारा 80 सी के तहत कर लाभ के लिए फायदा मिलता है. इस जमा पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य नहीं है और मैच्योरिटी राशि को पूंजीगत लाभ कर से भी छूट प्राप्त है. यह सरकार समर्थित योजना है, इसलिए पूंजी की सुरक्षा भी है. उपरोक्त लाभों के कारण, बहुत से लोग सेवानिवृत्ति के लिए एक बड़ी रकम जमा करने के लिए पीपीएफ का चयन करते हैं. पीपीएफ खातों में आंशिक निकासी और कर्ज लाभ के साथ-साथ 15 साल का लॉक-इन है. योगदान के 15 वर्ष पूरे होने के बाद, खाताधारक या तो पूरी राशि निकाल सकता है और पीपीएफ खाता बंद कर सकता है या वह पीपीएफ खाते को पांच साल के ब्लॉक के लिए बढ़ा सकता है.
To Close PPF Account, पीपीएफ खाते को बंद करने के लिए
यदि आप 15 साल पूरे होने के बाद पीपीएफ खाता बंद करना चाहते हैं, तो आपको डाकघर या बैंक शाखा जाना होगा.
जहां आपके पास पीपीएफ खाता है वहां जाएं और खाते में जमा राशि को निकालने के लिए अपनी मूल पासबुक के साथ एक लिखित आवेदन दें.
अपना बैंक विवरण दें, जिसमें पीपीएम की रकम डलवानी है.
पता और पहचान प्रमाण को रद्द किए गए फॉर्म के साथ रद्द चेक लगाएं.
यदि खाता लॉक हो चुका है तो बैंक / डाकघर इसकी जांच करेगा.
यदि हां, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और मैच्योरिटी रकम बैंक खाते में जमा की जाएगी.
To Extend PPF Account, पीपीएफ खाता बढ़ाने के लिए
यदि आप पीपीएफ खाते को बढ़ाना चाहते हैं तो यह पांच साल के ब्लॉक के लिए योगदान के साथ बिना योगदान के किया जा सकता है. आप जो भी विकल्प चुनते हैं, आपको पीपीएफ खाते की मौच्योरिटी के एक वर्ष के अंदर बैंक शाखा को निर्धारित प्रपत्र पर एक लिखित सूचना देनी होगी.
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To Extend PPF Account without Contribution, बिना योगदान के पीपीएफ खाता विस्तार
यदि आप योगदान के बिना खाते को जारी रखने का विकल्प चुनते हैं, तो आपको अगले पांच वर्षों के लिए ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आगे किसी भी योगदान की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस विस्तारित अवधि में, आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक आंशिक रकम निकालने की अनुमति होगी. यह आंशिक रकम कोई भी राशि की हो सकती है. ध्यान रहे कि एक बार एक वर्ष से अधिक समय तक जमा के बिना खाते को यदि जारी रखा जाता है तो ग्राहक फिर से पांच साल के ब्लॉक के लिए जमा के साथ खाते को जारी रखने का विकल्प नहीं चुन सकता है.
To Extend PPF Account with Contribution, योगदान के साथ पीपीएफ खाता विस्तार
अपने बैंक / डाकघर की शाखा को एक साल खत्म होने से पहले फॉर्म एच दर्ज करके सूचित करना होगा. यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं और जमा करना जारी रखते हैं, तो नई जमाओं को अनियमित माना जाएगा और उन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. यदि आप खाते की निरंतरता के लिए विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80 सी का लाभ एक्सटेंशन अवधि में किए गए जमा पर उपलब्ध नहीं होगा. एक बार ताजा जमा के साथ जारी रखने के बाद, भविष्य के विस्तार नए योगदान के बिना हो सकते हैं. इस मामले में भी केवल एक आंशिक निकासी की अनुमति है. लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि के दौरान निकासी की कुल राशि, विस्तार अवधि की शुरुआत से पहले शेष राशि का 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
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