Post Office Senior Citizen Savings Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस स्कीम लेने के लिए क्या चाहिए योग्यता और कितना मिलेगा ब्याज जानें यहां

Post Office Senior Citizen Savings Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस स्कीम या डाकघर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के लाभ के लिए योग्य है. स्कीम के तहत कई और फायदे मिलेंगे. जानें स्कीम लेने के लिए क्या चाहिए योग्यता और क्या मिलेगा ब्याज.

Advertisement
Post Office Senior Citizen Savings Scheme: भारतीय पोस्ट ऑफिस स्कीम लेने के लिए क्या चाहिए योग्यता और कितना मिलेगा ब्याज जानें यहां

Aanchal Pandey

  • June 7, 2019 11:47 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. इंडिया पोस्ट या डाक विभाग, जो देश का डाक नेटवर्क चलाता है, विभिन्न ब्याज दरों के साथ कई बचत योजनाएं प्रदान करता है. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना एससीएसएस डाकघर द्वारा दी जाने वाली नौ छोटी बचत योजनाओं में से एक है. एससीएसएस खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि 1,000 रुपये और अधिकतम राशि 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इंडिया पोस्ट ने अपनी वेबसाइट indiapost.gov.in पर इस बारे में जानकारी दी गई है. यदि राशि 1 लाख रुपये से कम है तो खाता नकद द्वारा खोला जा सकता है. अगर राशि 1 लाख रुपये या उससे अधिक, निवेशकों को एक चेक जमा करना होगा. यह योजना प्रतिवर्ष 8.7 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है.

पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एससीएसएस के बारे में यहां जानें मुख्य बातें:

पात्रता: इंडिया पोस्ट के अनुसार 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा पोस्ट ऑफिस एससीएसएस खाता खोला जा सकता है. हालांकि, यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 60 वर्ष से कम आयु का है और वह सेवानिवृत्ति के बाद या वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के तहत कुछ शर्तों के अनुसार एससीएसएस खाता खोल सकता है.

https://www.youtube.com/watch?v=7arSkgNxBnw

मैच्योरिटी: योजना की मैच्योरिटी अवधि पांच वर्ष है. मैच्योरिटी के बाद, खाते को निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन देकर मैच्योरिटी के एक वर्ष के भीतर तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. ऐसे मामलों में, किसी भी कटौती के बिना एक साल के विस्तार की समाप्ति के बाद किसी भी समय खाता बंद किया जा सकता है.

समयपूर्व समापन: पोस्ट ऑफिस की योजना के तहत, एक वर्ष के बाद जमा राशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की कटौती पर 2 साल के बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाती है और 2 साल के बाद जमा का 1 प्रतिशत काटा जाता है.

आयकर लाभ: इस योजना के तहत निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत लाभ के लिए योग्य है. यदि ब्याज राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तो ब्याज स्रोत पर टीडीएस काटा जाता है.

अन्य सुविधाएं: योजना के तहत, नामांकन की सुविधा खाता खोलने के समय और खाता खोलने के बाद भी उपलब्ध है. एक जमाकर्ता व्यक्तिगत क्षमता में या जीवनसाथी के साथ एक से अधिक खाते संचालित कर सकता है और खाता एक डाकघर से दूसरे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है.

UP Car Bike Registration Number Portability Change Scheme: योगी आदित्यनाथ सरकार का वाहन चालकों को तोहफा, मोबाइल नंबर की तरह अपना पसंदीदा गाड़ी नंबर भी कर सकेंगे पोर्ट

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana: जानें क्या है साल 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कैसे उठा सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ?

Tags

Advertisement