नई दिल्ली. Pension Rules Changed: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंशन नियमों बड़ा बदलाव किया है जिसका फायदा सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. दरअसलल केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के 7 वर्ष के अंदर हो जाती है तो कर्मचारी का परिवार 10 वर्षो के लिए अंतिम प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर से फैमली पेंशन के लिए पात्र होगा. हालांकि इसके लिए परिवार वालों कई कागजी कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ेगा. केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिस की मानें तो यह नियम 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा.
केंद्र सरकार की नए पेंशन नियम की मानें तो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और नौकरी करते हुए उसे 7 वर्ष हुए हैं. इस दौरान कर्मचारी की मौत किसी भी कारण से हो जाती है तो उसके परिवार यानी कि जो निर्भर (निर्भर सदस्यों की संख्या 1,2 या इससे अधिक भी हो सकती है) सदस्य है उसको 10 वर्षों तक पेंशन दिया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार जल्द राज्य सरकारों को भी यह नोटिस भेजेगी, ताकि राज्य कर्मचारियों को भी इसके बारें में जानकारी मिल सकें. अगर सबकुछ ठीक रहा है तो कुछ कागजी कार्रवाई और वेतनआयोग के सदस्यों से राय लेने के बाद पेंशन नियमों में बदलाव को लागू कर दिया जाएगा.
कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की मानें तो सरकार द्वारा यह फैसला इसलिए लिया गया – क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी नौकरी ज्वॉइन करता है तो उसकी खबर कम होती है और इसी समय कर्मचारी के परिवार वालों की पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने 19 सितंबर, 2019 को जारी अधिसूचना के जरिये केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 के नियम 54 में संशोधन किया है.
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