NPS New Online Account Process: नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस अकाउंट, ऑनलाइन खोलने की सुविधा दी जा रही है. सब्सक्राइबर या तो एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर जाकर एनपीएस अकाउंट के लिए आवेदन कर सकता हैं या इसे ई-एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.enps.nsdl.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है.
नई दिल्ली. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), सरकार द्वारा प्रायोजित सेवानिवृत्ति योजना, ग्राहक को अलग-अलग परिसंपत्ति वर्गों के लिए फंड आवंटन के लिए अपनी पसंद निर्धारित करने में सक्षम बनाती है. एनपीएस खाता 18-65 वर्ष की आयु के नागरिक द्वारा खोला जा सकता है. सब्सक्राइबर या तो एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) पर जाकर एनपीएस अकाउंट के लिए आवेदन कर सकता है, या इसे ई-एनपीएस वेबसाइट www.enps.nsdl.com के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है. ऑनलाइन मोड में, आवेदक को बैंक विवरण के साथ पैन (स्थायी खाता संख्या) को देना आवश्यक है.
एनपीएस खाता ऑनलाइन खोलने के लिए प्रक्रिया
कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड का उपयोग करते हुए ईएनपीएस के माध्यम से एनपीएस के तहत पेंशन खाता खोल सकता है, जहां बैंक या गैर-बैंक पीओपी द्वारा केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) का सत्यापन किया जाता है. एनवाईपीएस के माध्यम से पंजीकरण के लिए केवाईसी सत्यापन के लिए एक बैंक/ डीमैट/ फोलियो खाते का विवरण बैंक/ गैर बैंक के साथ केवाईसी सत्यापन के लिए आवश्यक है.
पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया पता ई-एनपीएस वेबसाइट www.enps.nsdl.com के अनुसार, केवाईसी सत्यापन के लिए पीओपी रिकॉर्ड के साथ मेल खाना चाहिए. यदि विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो अनुरोध अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है. चयनित पीओपी द्वारा केवाईसी की अस्वीकृति के मामले में, आवेदक को पीओपी से संपर्क करना आवश्यक है. आवेदक को एनपीएस खाता स्थापित करने या मौजूदा एनपीएस खाते को ऑनलाइन प्रबंधित करने के लिए पीआरएएन या स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, एनपीएस खातों की पहचान संख्या को सक्रिय करने की भी आवश्यकता है.
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) आवंटित होने के बाद, ग्राहक को 30 दिनों के अंदर पूरा फॉर्म सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी को भेजना होगा.
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