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National Pension Scheme Updates: नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के तहत कैसे खोलें खाता, जानें टैक्स में मिलेंगे क्या फायदे

नई दिल्ली. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण आयकर में छूट देने के लिए नेशनल पेंशन स्कीम लाया है. ये स्कीम टैक्स में तो छूट देती है इसके अलावा भी कई और फायदे इस स्कीम के तहत दिए जा रहे हैं. किसी भी व्यक्ति के लिए 60 की उम्र के बाद काम करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ये स्कीम उस उम्र में आमदनी के रूप में रहेगी. इसके लिए 18 साल से लेकर 64 साल की उम्र तक के कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं. शुरू से बचत करने पर फायदा टैक्स में छूट और बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा. जानें इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसके क्या फायदे मिलेंगे?

क्या है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस?
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली है. इसे भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है. एनपीएस सरकार द्वारा एक प्रयास है कि भारत में पेंशनभोगी समाज बनाया जाए.

नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के क्या हैं लाभ?
एनपीएस एकमात्र सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो निवेशक को काम से रिटायर होने के बाद भी नियमित भुगतान करती है. अधिकांश वित्तीय साधन जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड और बीमा योजना सीमित समय तक ही भुगतान करते हैं. ये मेच्योरिटी पर एकमुश्त भुगतान करते हैं. नेशनल पेंशन स्कीम के तहत भुगतान थोड़ी-थोड़ी रकम के जरिए एक लंबे समय तक किया जाता है.

नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के लिए कौन योग्य है?
भारत का कोई भी नागरिक चाहे निवासी या गैर-निवासी दिए गई शर्तों के अधीन एनपीएस में शामिल हो सकते हैं. नागरिक की उम्र उसके आवेदन जमा करने की तारीख के अनुसार 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

ऑनलाइन कैसे खोलें नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस खाता?
एनपीएस खाता 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र वाले सभी भारतीय नागरिकों द्वारा खोला जा सकता है. ऑनलाइन खाता खोलने के लिए
– आधिकारिक लिंक https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं.
– एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) के तहत अप्लाई नाउ विकल्प पर क्लिक करें.
– ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा.
– पूछी गई जानकारी को भरकर सब्मिट करें.

नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के लिए पंजीकरण कैसे करें?
– अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के आवेदन पत्र को भरें.
– अपने निकटतम प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस – सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) को पीआरएएन आवेदन पत्र जमा करें.
– अपने पीआरएएन एप्लिकेशन को ट्रैक करें.
– अपने पहले भुगतान की रसीद दिखाएं.

नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस में प्रस्तावित कर छूट?
– टैक्स में छूट धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर पा सकते हैं.
– वेसिक सैलेरी का आधिकतम 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करवाने पर धारा 80 सीसीडी (2) के तहत पूरा टैक्स फ्री. ये 80 सी के अतिरिक्त छूट है.
– धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत अधिकतम 50 हजार रुपये तक के निवेश पर छूट.

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Aanchal Pandey

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