Link Aadhaar Card with PAN Card Online: पैन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ने में आ सकती है ये समस्या, कहीं आप भी ना हो जाएं परेशान

Link Aadhaar Card with PAN Card Online: लोगों को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसका कारण है पैन कार्ड के नियमों में हुए बदलाव. पैन कार्ड में नियम बदलने के कारण केवल आधार कार्ड से उसे जोड़ने में परेशानी ही नहीं बल्कि इनकम टैक्स भरने में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा.

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Link Aadhaar Card with PAN Card Online: पैन कार्ड और आधार कार्ड जोड़ने में आ सकती है ये समस्या, कहीं आप भी ना हो जाएं परेशान

Aanchal Pandey

  • March 25, 2019 11:14 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Link Aadhaar Card with PAN Card Online: इस साल हजारों लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न भरने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बिना अपनी किसी गलती के. इसका कारण है कि पैन कार्ड जिनमें धारकों का केवल पहला नाम है उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है.

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पैन सॉफ्टवेयर जो कि 30 साल पुराना है वो हाल ही में बनी आधार प्रणाली के अनुकूल नहीं है. आधार प्रणाली में बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण का उपयोग होता है. दूसरी ओर पैन नए सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि डेटाबेस स्टोर करने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है. यही कारण है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि दोनों में जानकारी अलग हो सकती है.

आयकर विभाग ने कहा कि इस समस्या का कोई हल नहीं है जिस कारण कई लोगों को परेशानी होगी. विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि पैन-आधार लिंकेज की शुरुआत के बाद से यह समस्या बनी हुई है. पैन के प्रबंधन के लिए पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपने धारकों के शुरुआती नाम को स्वीकार नहीं करता है.

अधिकारी ने कहा कि दक्षिण भारत में हजारों की संख्या में प्रभावित लोग हैं. इसका कारण है कि वहां लोगों के नाम लंबे होते हैं और कई लोगों के नाम छोटे करने के लिए केवल नाम के शुरुआती अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है. अधिकारियों ने कहा है कि जल्द में पैन का कोई भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने की योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि विभाग को समय के साथ किसी व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए पैन रिकॉर्ड का उपयोग करने की अनुमति पुराने सॉफ्टवेयर से ही मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाने के लिए अपने आधार कार्ड में नाम बदलना पड़ेगा.

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