नई दिल्ली. Link Aadhaar Card with PAN Card Online: आयकर विभाग बहुत समय से याद दिला रहा है कि आधार को पैन से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है. पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2018 थी. पिछली समय-सीमा को निवासियों के लिए पैन और आधार कार्ड के विवरणों में कोई भी बदलाव करने और पैन-आधार कार्ड लिंक करने के लिए 9 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था.
इनकम टैक्स आईटी विभाग के हालिया ट्वीट में कहा गया है अपने आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़कर ऑनलाइन आयकर सेवा का आनंद लें. ट्वीट और विज्ञापनों में आधार और पैन को लिंक नहीं करने के परिणामों का उल्लेख नहीं है. ये जानना अहम है कि पैन और आधार कार्ड को निर्धारित तारीख तक लिंक ना करने पर क्या होगा.
यदि भारत के निवासी हैं यानि कि आधार अधिनियम और आयकर अधिनियम के अनुसार यदि आपने भारत में एक साल में कम से कम 182 दिनों के लिए निवास किया है तो व्यक्ति आधार संख्या प्राप्त करने के लिए योग्य है. यदि व्यक्ति आधार के लिए योग्य है तो कानून द्वारा इसे पैन से लिंक करना भी आवश्यक है. आधार अधिनियम के बाद, आयकर अधिनियम में धारा 139 एए के तहत एक नया खंड डाला गया था.
Link Aadhaar Card with PAN Card Online: इसके तहत
– प्रत्येक व्यक्ति जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए योग्य होगा आयकर रिटर्न के लिए और पैन कार्ड नंबर के लिए आधार नंबर देना होगा.
– प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैन नंबर दिया गया है उसे अपना आधार नंबर भी देना होगा अन्यथा उसका पैन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है.
इसका मतलब है कि यदि कोई आधार को अपने पैन से जोड़ने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. माना जाएगा की उसके पास पैन है ही नहीं.
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