नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च थी. अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर कर दिया गया है. इस बारे में रविवार को घोषणा की गई. समय सीमा छह महीने बढ़ा दी गई है. इससे पहले पिछले साल जून में सरकार ने समय सीमा बढ़ाई थी. पिछले साल जून में इसे बढ़ाकर इस साल की 31 मार्च कर दिया गया था.
इस बारे में जानकारी सीबीडीटी ने दी है. सीबीडीटी ने स्पष्ट करते हुए बताया है कि आधार संख्या को पैन के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. इसके 1 अप्रैल से प्रभावी होने के साथ ही अनिवार्य कर दिया गया है कि जो लोग आयकर रिटर्न भर रहे हैं उन्हें अपने आधार नंबर की जानकारी देनी होगी और इसे लिंक करवाना होगा.
बता दें कि 1 अप्रैल से अब आयकर रिटर्न भरने वालों को आधार कार्ड की जानकारी देना बेहद अनिवार्य है. आयकर रिटर्न फाइल करने वालों के लिए आधार और पैन को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. दरअसल सीबीडीटी ने पहले जानकारी देते हुए कहा था कि 31 मार्च तक आधार और पैन कार्ड लिंक ना होने पर पैन कार्ड अमान्य हो सकते हैं.
इसी के बाद सरकार ने इस पर दोबारा विचार किया. इसी के बाद फैसला लिया गया कि आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर कर दी जाए. इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं या किसी आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी लिंक करवा सकते हैं. आधार की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर लिंक करवा सकते हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री चाहे विदेश यात्रा पर रहे हो या फिर कोई जरुरी कर्यक्रम में उनकी…
गुरुवार को 92 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन हो गया। लंबे समय…
मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, इसीलिए शायद उन्हें राजनेताओं की तरह भाषण देने की कला नहीं…
पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंची हुई है। अभी तक गोलीबारी के…
नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट ने एक्स पर पोस्ट किया, 'हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी…
IND vs AUS 4th Test: एक समय भारत का स्कोर दो विकेट पर 153 रन…