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Link Aadhaar Card with PAN Card Online: इस तारीख के बाद कहीं आपका पैन कार्ड ना हो जाए अवैध, जानें क्यों

Link Aadhaar Card with PAN Card Online: सरकार ने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि 30 सितंबर के बाद से पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. हालांकि ये सभी धारकों के लिए नहीं होगा. ये केवल कुछ ही धारकों के लिए होगा. आप भी जानें कहीं आपका पैन कार्ड भी तो अवैध नहीं हो जाएगा और इससे कैसे बचें

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Link Aadhaar Card with PAN Card Online
  • April 5, 2019 10:47 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. Link Aadhaar Card with PAN Card Online: 31 मार्च 2019 को जारी हुई अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है कि एक समय के बाद पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे. हालांकि ये सभी लोगों के लिए नहीं होगा. इसके लिए भीकुछ नियम तय किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 30 सितंबर 2019 के बाद की लोगों के पैन कार्ड अवैध हो जाएंगे.

दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर 2019 तक जिन धारकों ने अपने पैन कार्ड आधार कार्ड (Link Aadhaar Card with PAN Card Online) से नहीं जोड़े हैं उनके ही पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे. अधिसूचना के अनुसार पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है और नियमों के अनुसार यदि पैन को इस तारीख तक आधार से लिंक नहीं किया जाता तो पैन अमान्य हो जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 तक जिन भी करदाताओं के पास वैध पैन कार्ड है उन्हें इसे आधार से लिंक करवाना होगा. चूक होने पर उनके पैन कार्ड अमान्य हो सकते हैं. बता दें कि पैन और आधार को लिंक करने की पहले आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 तय की गई थी. हालांकि तब इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि समय सीमा समाप्त होने पर पैन कार्ड वैध रहेगा या नहीं. अब सरकार ने इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है और स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित तारीख तक ऐसा ना होने पर पैन कार्ड अवैध हो जाएगा.

https://www.youtube.com/watch?v=PltvHhBWA44&t=16s

दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि धारा 139एए की उप धारा (2) के तहत केवल सरकार ही एक सरकारी पत्र द्वारा इस बात की घोषणा कर सकती थी कि आखिरी तारीख क्या है. 31 मार्च तारीख पहले आखिरी बताई गई थी लेकिन उसे सरकारी पत्र के जरिए घोषत नहीं किया गया था. इस कारण उसे बदला जा सकता था. जिसे अब बदलकर 30 सितंबर कर दिया गया है.

Link Aadhaar Card with PAN Card Online: इसके अलावा करदाताओं के लिए कई और नियम भी जारी किए गए हैं. कहा गया है कि जो भी करदाता है उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त अपने पैन कार्ड की जानकारी के साथ आधार कार्ड की जानकारी भी देनी होगी. कर चोरी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है. अब सभी को अपना आईटीआर भरते वक्त साथ में आधार कार्ड की भी जानकारी देनी होगी. ये 1 अप्रैल 2019 से लागू कर दिया गया है.

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