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Income Tax Returns ITR Online Filing Process: इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

नई दिल्ली. Income Tax Returns ITR Online Filing Process: इनकम टैक्स अथवा आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है. यदि आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया गया है तो आपको 10,000 रुपये तक की पैनल्टी भरनी पड़ सकती है. इसलिए जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. आयकरदाता इनकम टैक्स विभाग की  आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत आयकरदाता ऑफलाइन भी आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न अथवा आईटीआर फाइल कैसे करते हैं.

इन स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से करें ऑनलाइन आईटीआर फाइल-

  • इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in को ओपन करें.
  • यदि आप पहली बार ई-फाइलिंग कर रहे हैं तो अपने पैन नंबर या आधार नंबर को यूजर आईडी के रूप में इस्तेमाल करें, फिर अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें और आगे बढ़ें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर कर सबमिट कर दें, आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए एक्टिवेशन लिंक प्राप्त होगा, उस पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें.
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, पिछले साल के आईटीआर की कॉपी, निवेश से संबंधित दस्तावेज समेत सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें.
  • इसके बाद वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में जाएं और ITR Preparation Software  डाउनलोड करें. इसके बाद एक्सल फाइल डाउनलोड होगी उसे ओपन करें.
  • ध्यान रहे कि हर आईटीआर फॉर्म के अलग-अलग फाइल दे रखी होगी. आप अपने आईटीआर फॉर्म के प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करें. जैसे- यदि आप व्यक्तिगत आयकर दाता है तो आईटीआर-1 का प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें.
  • अपनी टैक्सेबल इनकम केल्कुलेट करने के लिए आईटीआर फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और फाइनल टैक्स या रिफंड की राशि निकालें.
  • यदि आपका टैक्स बाकी आ रहा है तो तुरंत उसका भुगतान करें.
  • यदि आपके टैक्स का भुगतान बाकी नहीं है तो उस फाइल को XML फॉर्मेट में सेव कर दें.
  • इसके बाद ई फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • अपलोड रिटर्न के सेक्शन पर क्लिक करें और आईटीआर फॉर्म नंबर के साथ ही असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करें.
  • जो फाइल XML फॉर्मेट में सेव की थी उसे भी अपलोड करें.
  • इसके बाद डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • रिटर्न फाइल होने के बाद आईटीआर फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उस पर साइन कर आयकर विभाग के कार्यालय में पोस्ट के जरिए भेज दें.

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Aanchal Pandey

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