नई दिल्ली, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है और इसे दाखिल करने के लिए आपके पास अब महज हफ्ते भर का समय है. ऐसे में दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को निपटाना आपके लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्धारित तिथि तक इनकम […]
नई दिल्ली, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख करीब आ रही है और इसे दाखिल करने के लिए आपके पास अब महज हफ्ते भर का समय है. ऐसे में दूसरे कामों को छोड़कर इस काम को निपटाना आपके लिए बहुत ज्यादा ज़रूरी है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्धारित तिथि तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके आप आयकर भुगतान करने वाले लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं. आयकर विभाग की ओर से ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि या डेडलाइन 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है और इस तारीख तक करदाता वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपना रिटर्न भर सकते हैं.
आयकर विभाग भी लगातार टैक्सपेयर्स से अपील करता है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द इस जरूरी काम को निपटा लें. नुकसान के बारे में बात करें तो तय तिथि तक आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो आयकर विभाग से नोटिस आ जाएगा, इसके बाद आपको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा.
अब बात करते हैं निर्धारित तिथि तक आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माना लगने की, बता दें अगर आपकी इनकम पांच लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं यदि आपकी की कुल वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है तो फिर 1,000 रुपये की ही पेनल्टी देनी होगी.
इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही काम की चीज़ है, इसे दाखिल करने के कई फायदे हैं और इसे भरने में लापरवाही करने के नुकसान ही नुकसान हैं. अगर आपको किसी बैंक से कर्ज (लोन) लेना हो, टीडीएस क्लेम करना हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर वीजा आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाना हो तो ऐसे में आईटीआर आपके काम आता है. इसके अलावा आय और पहचान के सबूत के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.