नई दिल्ली. यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान रिइंबर्समेंट यानि प्रतिपूर्ति पाने के लिए फर्जी बिल लगाए हैं तो सावधान हो जाइए. आयकर विभाग के अधिकारी फर्जी बिल जमा कराने के एवज में आपसे पूछताछ कर सकते हैं. साल 2019-20 के लिए आईटी रिटर्न में यदि आपने भत्तों और अन्य रिइंबर्समेंट की गलत जानकारी भरी तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं.
आयकर विभाग का मानना है कि कुछ करदाता अपने अपनी आय की गलत जानकारी दे रहे हैं. कर्मचारी अपने नियक्ताओं को एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) और एलटीए ( लीव ट्रैवल अलाउंस) और अन्य भत्तों के फर्जी बिल बनाकर राशि क्लैम करते हैं और इनकम टैक्स में छूट भी पाते हैं. लेकिन अब से नए इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फॉर्म में फर्जी जानकारियों का कंप्यूटर आधारित प्रोग्रामिंग के जरिए पता लगा लिया जाएगा और यदि करदाता के फॉर्म में कुछ भी गलती पाई जाती है तो उससे सवाल किए जाएंगे.
इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक आईटीआर फॉर्म में टैक्सपेयर को भत्ते के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी साल 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म लाया है. जिसमें करदाता को सभी तरह के बिल और डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे.
आयकर विभाग का कहना है कि सरकार करदाताओं के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है. इसी क्रम में नए आईटीआर फॉर्म में सरकार ने कई और बदलाव किए हैं. टैक्सपेयर को अन्य स्रोतों से आय के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी देनी होगी. साथ ही अपने सेविंग अकाउंट, इनकम टैक्स रिफंड और अन्य डिपॉजिट से होने वाली आय के बारे में भी दिखाना होगा.
तिरुपति/विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के परिसर में भगदड़ मच गई है। जिसमें गिरकर दबने…
तलाक की खबरों के बीच धनश्री ने पहली बार इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है। उन्होंने…
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार-6 जनवरी को लिबरल पार्टी के भारी दबाव में आखिरकार इस्तीफा…
कई बार फिल्मी दुनिया के सीन असल जिंदगी में भी देखने को मिलते हैं. लेकिन…
प्रीतिश नंदी का 73 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली है। प्रीतिश के…
केरल के मलप्पुरम जिले की एक मस्जिद में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान एक हाथी…