Income Tax Return Deadline Extended: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भर सके लोगों के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने आयकर रिटर्ट फाइल करने की अधिक्तम समयसीमा को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. अब लोग 30 नवंबर 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे. आयकर विभाग ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है.
Income Tax Return Deadline Extended: कोरोना वायरस के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए समय सीमा 30 नंबर 2020 तक बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि मौजूदा समय को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर से इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है. आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है.
आयकर विभाग ने ये भी कहा कि डेडलाइन आगे बढ़ाए जाने से उम्मीद है कि इससे टैक्सपेयर्स को बेहतर प्लानिंग में मदद मिलेगी. करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है. सरकार ने पहले मार्च 2020 में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आयकर कानून के अगल-अलग अनुपालनों की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया था.
आयकर विभाग के इस फैसले के बाद वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है. यानी आपके पास अब रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर तक का समय है.
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