नई दिल्ली: EPFO अपने अंशधारकों को आवश्यकता पड़ने पर PF अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा देती है. अंशधारक घर खरीदने, बीमारी का इलाज समेत कई अन्य काम को लेकर पैसा निकाल सकते हैं. इसको लेकर हाल ही में ईपीएफ ने कई बदलाव किए हैं. जिसके बाद पीएफ से पैसा निकालना अब बहुत इजी हो गया है. इमरजेंसी फंड के तहत पीएफ से 50 हजार की जगह अब 1 लाख रुपये तक निकासी कर सकते है. इसके लिए अनुमति दे दी गई है. इस स्थिति में क्या आपको पता है कि आप अपने पीएफ अकाउंट में कंपनी की मंजूरी के बिना भी पैसा निकाल सकते हैं.आइए जानते हैं कि कैसे?
1. ईपीएफ राशि को निकालने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरी पड़ेगी.
2. यूएएन नंबर.
3. बैंक खाता जानकारी.
4. पहचान और पते का प्रमाण.
5. कैंसिल चेक.
कंपनी की मंजूरी के बिना ईपीएफ राशि निकालना संभव है. ये काम आप ऑनलाइन क्लेम जनरेट के माध्यम से कर सकते हैं. आपके क्लेम करने के 15 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा आ जाएगा. हालांकि बिना कंपनी के अनुमति के बिना पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए एक एक्टिव यूएएन नंबर, मोबाइल नंबर और अपडेटेड केवाईसी के साथ आपके पास पंजीकृत होना जरूरी होगा. ये सबकुछ है तो आप अपने नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना अपनी ईपीएफ राशि को निकाल सकते हैं.
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