नई दिल्ली, Pension scheme केंद्र सरकार भारत के नागरिकों के लिए समय-समय पर नई योजना लाती रहती है. सरकार पिछले दिनों एक ऐसी ही योजना लेकर आई है, जिसमें दुकानदारों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलने का प्रावधान है. यह नई स्कीम उन लोगों के लिए हैं, जो खुद का बिज़नेस करते हैं.
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके बिज़नेस का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम होना चाहिए. यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसमें बिजनेस करने वाले को 60 वर्ष उम्र पूरी होने पर 3,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन (Pension) मिलेगी.
सरकार द्वारा इस पेंशन स्कीम की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. यदि किसी व्यक्ति की इस स्किम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मृत्यु हो जाती है, तो सरकार लाभार्थी की तरफ से बनाए गए नॉमिनी (पति / पत्नी) को पारिवारिक पेंशन के रूप में आवेदक की पेंशन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। इस सदर्भ में ज़्यादा जानकारी के लिए आप Labor.gov.in और maandhan.in पर भी लॉगइन कर सकते हैं.
इस योजना में केवल वो लोग रजिस्टर कर सकते है, जिनकी उम्र 8 से 40 साल के बीच हैं साथ ही जिनके कारोबार का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये या उससे कम हो.
सरकार के इस स्कीम का फायदा लेने के लिए सभी को एनपीएस एनरोलमेंट कराना होता है. एनपीएस एनरोलमेंट के लिए आपके पास ये दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए-
बचत खाता- Saving Account
जनधन खाता संख्या (Jan Dhan Account number)
आधार कार्ड
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