नई दिल्ली. गाड़ी चलाने वालों के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मोटर वेहिकल एक्ट के तहत दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से जुड़े तमाम दस्तावेजों की वैधता एक बार फिर से बढ़ा (Motor related documents validity extended) दी है. केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर गाड़ियों के दस्तावेज़ दिखाने की वैधता को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने को कहा था जिसे दिल्ली सरकार ने दो महीने यानी 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को यह जानकारी मिली थी कि दस्तावेजों की वैधता बढ़वाने के लिए भारी संख्या में लोग सरकारी दफ्तर पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. कोरोना काल में इस भीड़ से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने इन दस्तावेजों की वैधता तो दो महीनों के लिए बढ़ा दिया है, ताकि लोगों को कुछ समय मिल जाए.
बता दें कि सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये बात साफ की गई है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के पास इंश्योरेंस और प्रदूषण सर्टफिकेट होना जरूरी है. ऐसा इसलिए क्यों यह दस्तावेज कहीं से भी बनवाए जा सकते हैं, इनके बहुत सारे आउटलेट हैं. इंश्योरेंस तो घर बैठे ऑनलाइन ही रीन्यू हो सकता है.
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