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हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटा सकती है केंद्र सरकार, इन लोगों को मिलेगी भारी छूट

हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटा सकती है केंद्र सरकार, इन लोगों को मिलेगी भारी छूट

नई दिल्ली: वरिष्ठ नागरिकों के जीवन बीमा प्रीमियम और स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ी खबर आई है. मामले से वाकिफ एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और स्वास्थ्य कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को कर से छूट मिलने की संभावना है.

5 लाख रुपये

उन्होंने आगे कहा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर तय करने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को छोड़कर 5 लाख रुपये के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है. इससे रिलेटेड लास्ट निर्णय GST काउंसिल द्वारा लिया जाएगा. 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता रहेगा. हाल ही में Term policies और ‘family floater’ पॉलिसियों के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाया जाता है.

अधिकारी ने कहा-

अधिकारी ने कहा कि मंत्री समूह के सदस्य मोटे तौर पर बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती करने पर सहमत हुए. अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्री समूह का हर सदस्य लोगों को राहत पहुंचाना चाहता है. वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे. अंतिम निर्णय काउंसिल द्वारा लिया जाएगा.

संयोजक सम्राट चौधरी ने क्या कहा?

मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है, चाहे कवरेज राशि कुछ भी हो. जीएसटी परिषद ने पिछले महीने अपनी बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के संबंध में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह बनाने का निर्णय लिया था. मइस बैठक में UP, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं. मंत्री ग्रुप को अक्टूबर के अंत तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था.

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