नई दिल्ली: 1 अप्रैल 2025 से 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपये से ज्यादा कमाता है तो क्या होगा? अगर कोई आपसे कहे कि सालाना 17 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है तो आपको यह मजाक लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बिल्कुल सच है। इसके लिए आपको बस कुछ कैलकुलेशन समझने होंगे।
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, इसमें आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह सेक्शन 80सी के तहत छूट नहीं मिलती है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन सबके बावजूद आप नई टैक्स व्यवस्था में 17 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की CTC (कॉस्ट टू कंपनी) का एक हिस्सा सुविधा प्रतिपूर्ति के लिए रखती हैं। नई टैक्स व्यवस्था में आपको सैलरी के सुविधा प्रतिपूर्ति वाले हिस्से पर टैक्स नहीं देना होगा। यह खर्च ऑफिस के काम से आने-जाने में खर्च होना चाहिए, तभी आप सुविधा प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट कंपनियां कुछ खास कर्मचारियों को परिवहन भत्ता देती हैं। कंपनी 3200 रुपये प्रति महीने तक परिवहन भत्ता देती है, जो सालाना 38,400 रुपये तक होता है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से यह भत्ता सिर्फ शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को ही मिलता है।
वेतन आधारित कर्मचारी अपने टेलीफोन बिल की राशि का लाभ टैक्स में उठा सकते हैं। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में फोन और इंटरनेट बिल माफ किए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टेलीफोन और इंटरनेट बिल के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।
कार लीज पॉलिसी
अगर कंपनी आपको कार लीज पर लेने की अनुमति देती है, तो आप अपनी सैलरी से कार लीज की राशि पर टैक्स छूट पा सकते हैं। कार लीज पॉलिसी में निजी और आधिकारिक इस्तेमाल के लिए कारें दी जाती हैं, जिसमें 1.6 लीटर इंजन वाली कार पर आपको 1800 रुपये प्रति महीने टैक्स छूट मिलती है। इन सभी तरीकों से आप नई कर व्यवस्था में 17 लाख रुपये तक की आय पर शून्य आयकर पा सकते हैं।
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