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Bank of Baroda Tax Saving Scheme 2019: बैंक ऑफ बड़ौदा लेकर आया टैक्स सेविंग योजना, जानें फीचर्स और फायदे

Bank of Baroda Tax Saving Scheme 2019: बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों के लिए टैक्स सेविंग स्कीम यानि की टैक्स बचाने की योजना लेकर आया है. बैंक ऑफ बड़ौदा एसेट के मामले में इस समय भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है. ये फिक्सड डिपॉजिट, एफडी स्कीम के जरिए टैक्स बचाने की सुविधा दे रहा है.

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Bank of Baroda Tax Saving Scheme 2019
  • April 25, 2019 2:03 pm Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. बैंक ऑफ बड़ौदा, एसेट के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है. बैंक ऑफ बड़ौदा फिक्सड डिपॉजिट, एफडी के जरिए अपने ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा देता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार, टैक्स बचत एफडी के रूप में निवेश की गई मूल राशि को आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत एफडी के पहले धारक को टैक्स की कटौती के रूप में देखा जाता है. एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कटौती 1.5 लाख रुपये है. सभी भारतीय निवासी, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ फिक्सड डिपॉजिट करने के लिए योग्य हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट को नेट बैंकिंग सुविधा और ऑफलाइन अपनी शाखाओं के माध्यम से खोला जा सकता है. ग्राहक इसके तहत न्यूनतम 100 रुपये और उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक किसी वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं. टैक्स सेविंग एफडी का न्यूनतम कार्यकाल 60 महीने का है जिसे बाद में अधिकतम 120 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर बचत फिक्सड डिपॉजिट जमा पर बेहतर ब्याज दर प्रदान करता है. वरिष्ठ नागरिक एफडी दरों पर मौजूदा कर बचत के अलावा, अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत के लिए योग्य हैं.

कोई व्यक्ति नाबालिगों की ओर से भी कर बचत फिक्सड डिपॉजिट खोल सकता है. एक व्यक्ति जो कर बचत फिक्सड डिपॉजिट खाता खोल रहा है वह बचत बैंक खाते में मासिक या त्रैमासिक ब्याज भुगतान का लाभ उठा सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा में फिक्सड डिपॉजिट खाता अधिकतम दो वयस्कों के नाम पर या संयुक्त रूप से एक वयस्क और एक नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है. वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, संयुक्त खाते/जमा की संयुक्त होल्डिंग के मामले में, आयकर राहत केवल जमा के पहले धारक को ही मिलेगी.

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि फर्मों, कंपनियों, ट्रस्ट, सोसायटी, क्लब, संस्थानों, कॉरपोरेट्स आदि को इसके तहत निवेश करने की अनुमति नहीं है. एक व्यक्ति को कर बचत फिक्सड डिपॉजिट की सुरक्षा के खिलाफ ऋण या किसी भी प्रकार की कर्ज सुविधा लेने की अनुमति नहीं है और डिपॉजिट को कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भी नहीं लिया जा सकता है. यदि कोई व्यक्ति 15जी/15एच फॉर्म भरता है तो टीडीएस कटौती नहीं होगी.

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