ATM Failed Transaction Money Refund: अकाउंट से कटा पैसा एटीएम से ना निकलने पर क्या करें कि वापस मिल जाए पैसा

ATM Failed Transaction Money Refund: कई बार तकनीकी खराबी के कारण एटीएम से पैसे निकालते वक्त ट्रांजेक्शन तो पूरी हो जाती है लेकिन पैसा एटीएम से नहीं निकलता. ऐसे में यदि वो पैसा एटीएम से ना निकलने के बाद भी अकाउंट से कट जाए तो घबराएं नहीं. वो पैसा वापस अकाउंट में आ सकता है. हालांकि उसके लिए एक प्रक्रिया है जो करने से ही एटीएम से कटा पैसा वापस मिलता है. जानें क्या है पूरी प्रक्रिया.

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ATM Failed Transaction Money Refund: अकाउंट से कटा पैसा एटीएम से ना निकलने पर क्या करें कि वापस मिल जाए पैसा

Aanchal Pandey

  • August 9, 2019 10:19 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. ATM Failed Transaction Money Refund: डिजिटलाइजेशन के जमाने में ज्यादातर लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं. लगभग सभी इलाकों में अलग-अलग बैंक के एटीएम की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. हालांकि कई बार एटीएम से पैसा निकालते समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. एटीएम में तकनीकी खराबी जैसे सर्वर का ना चलना, इंटरनेट में समस्या आ जाना या मशीन में किसी समस्या के कारण पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है. कई बार इन कारणों से पैसे पूरी ट्रांजेक्शन के अंत में भी मशीन से बाहर नहीं आते हैं. धारक के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन एटीएम से नहीं निकलते हैं. ऐसे में अपने पैसे वापस लाने के लिए क्या करना है इसकी जानकारी हम आपको देंगे.

एटीएम से ट्रांजेक्शन करने पर अगर पैसे अकाउंट से कट जाते हैं और मशीन से नहीं निकलते हैं तो घबराएं नहीं. पैसे निश्चित तौर पर वापस मिल जाएंगे इस बात से निश्चिंत रहें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक प्रक्रिया दी है जिसकी मदद से पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि ये तभी करना होगा तब अकाउंट से पैसे कट गए हों और मशीन से ना निकलें हों. अकाउंट से पैसे ना कटने या मशीन से निकलने कि स्थिति में ये प्रक्रिया ना करें.

आरबीआई के नियम के अनुसार अकाउंट से पैसे कटने और एटीएम मशीन से पैसे ना निकले पर पैसा वापस पाने के लिए कुछ शर्तें हैं. एटीएम से पैसे निकालते समय खाते से पैसे कट जाने और पैसे नहीं मिलने की स्थिति में सबसे पहले संबंधित बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर इसकी जानकारी दें. यदि बैंक बंद है तो अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दें.

यदि ट्रंजेक्शन फेल होने के कम-से-कम 24 घंटे के दौरान खाते में पैसा नहीं आता है तो आपको बैंक के ब्रांच में लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए. बैंक में इसकी जानकारी देने के साथ बैंक को ट्रांजेक्शन फेल होने की स्लिप दें और स्लिप नहीं मिलने की स्ठिति में बैंक स्टेटमेंट दें. ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद बैंक 1 सप्ताह के अंदर पैसे अकाउंट में वापस करेगा. इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन फेल होने का कारण बताएगा. शिकायत के 1 सप्ताह में अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो बैंक रोज के 100 रुपये फाइन के रूप में देगा.

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